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MP Vyaapak Saamaajik Suraksha Pension Yojana

Vyaapak Saamaajik Suraksha Pension Yojana

MP Vyaapak Saamaajik Suraksha Pension Yojana-:मध्य प्रदेश में गरीब, विकलांग और निराश्रित नागरिकों के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। साथ ही, निराश्रित नागरिक जैसे बुजुर्ग, विकलांग, विकलांग और गरीब वर्ग के लोग सिस्टम के भीतर बने रहे। जिसमें महिलाओं और बच्चों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो। मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य निराश्रित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता न हो।

MP Vyaapak Saamaajik Suraksha Pension Yojana योजना का उद्देश्य

इस सेवा का उद्देश्य निराश्रित बुजुर्गों, विधवाओं, परित्यक्ता, विकलांग और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के पात्र लाभार्थियों को पेंशन के रूप में रू. राज्य मद से 600/- प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

MP Vyaapak Saamaajik Suraksha Pension Yojana  लाभार्थी पात्रता/लाभार्थी चयन प्रक्रिया

MP Vyaapak Saamaajik Suraksha Pension Yojana लाभार्थी वर्ग

सामान्य, अन्य पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां

लाभार्थी का प्रकार विद्यार्थी, महिला, पुरुष, परित्यक्त, विधवा, विधुर, बुजुर्ग, विकलांग

 

MP Vyaapak Saamaajik Suraksha Pension Yojana कहां आवेदन/संपर्क/पंजीकरण/प्रशिक्षण करें

आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय या ग्राम पंचायत या लोक सेवा केन्द्र में जमा किया जा सकता है।

प्रमाणित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत शहरी क्षेत्र – (ए) आयुक्त, नगर निगम (बी) मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी

 

MP Vyaapak Saamaajik Suraksha Pension Yojana आवेदन प्रक्रिया

आवेदन शुल्क निःशुल्क
निवेदन ग्रामीण क्षेत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शहरी क्षेत्र (ए) कलेक्टर (बी) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
अनुदान/ऋण/वित्तीय सहायता/पेंशन/लाभ की राशि पेंशन राशि 600/- प्रति माह

 

MP Vyaapak Saamaajik Suraksha Pension Yojana लाभार्थियों को राशि भुगतान की प्रक्रिया/लाभार्थियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था/वित्तीय प्रावधान

ऑनलाइन आवेदन लिंक http://socialsecurity.mp.gov.in

 

MP Vyaapak Saamaajik Suraksha Pension Yojana से संबंधित दस्तावेज संलग्न करें

1.आयु प्रमाण पत्र

2.आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो अतिरिक्त दस्तावेज:- निराश्रित व्यक्तियों के लिए:- सरपंच एवं सचिव/वार्ड पार्षद एवं सहायक राजस्व निरीक्षक (वार्ड प्रभारी) के संयुक्त प्रमाण पत्र के आधार पर विकलांगता पेंशन हेतु:- मेडिकल द्वारा जारी अधिकारी 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र विधवा पेंशन के लिए:- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) उत्तरजीवी पेंशन के लिए:- सरपंच और सचिव/वार्ड पार्षद और सहायक राजस्व निरीक्षक (वार्ड प्रभारी)/न्यायालय के संयुक्त प्रमाण पत्र के आधार पर आदेश

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