बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2023
ऑनलाइन आवेदन पत्र | किसान फसल बीमा पंजीकरण
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2023 के लिए epacs.bih.nic.in या pacsonline.bih.nic.in/fsy/ पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रही है। यह बीमा योजना पंजीकरण किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसल क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम करेगा। इच्छुक किसान फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तिथि से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर बीआरएफएसवाई ऑनलाइन आवेदन पत्र 2023 भर सकते हैं।
राज्य सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के स्थान पर किसानों को फसल बीमा प्रदान करने के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना शुरू की है। किसान Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana में पंजीकरण कराने और फिर रुपये तक का फसल बीमा कवरेज प्राप्त करने के लिए पूर्ण आवेदन पत्र भरने के लिए लॉग इन करने के हकदार हैं। 10,000 प्रति हेक्टेयर.
इस बीआरएफएसवाई योजना में उन किसानों पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिन्होंने पहले से ही राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं से ऋण ले रखा है। बिहार सरकार. उन किसानों को भी बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा जिन्होंने अन्य एजेंसियों से पैसा उधार लिया है।
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बिहार राज्य फसल सहायता योजना की मुख्य विशेषताएं (Key Features of Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana)
योजना का नाम | बिहार फसल सहायता योजना |
विभाग | सहकारिता विभाग |
योजना के लाभार्थी | राज्य के किसान |
ऑनलाइन आवेदन की आरंभ तिथि | आरंभ है |
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | कोई नहीं |
योजना का उद्देश्य | फसलों में हुआ नुकसान से बचाने के लिए किसान की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की लिए राज्य में खेती को बढ़ाबा देने की लिए |
योजना की सहायता राशि | 7500 से 10,000 |
योजना का प्रकार | राज्य सरकार की योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/ |
बिहार राज्य फसल सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र 2023 (Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Online Application Form 2023)
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए पंजीकरण करने और ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है:-
चरण 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://epacs.bih.nic.in/MIS/Default.aspx पर जाएं।
चरण 2: होमपेज पर, “बिहार राज्य कृषि सहायता योजना बिहार राज्य कृषि सहायता योजना आवेदन के लिए यहां क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3: सीधा लिंक बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान सीधे https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/Login.aspx पर क्लिक कर सकते हैं।
चरण 4: इसके बाद, उम्मीदवारों को “कृषि विभाग में किसान निबंध के लिए यहां क्लिक करें” पर क्लिक करना होगा” या डीबीटी कृषि बिहार वेबसाइट तक पहुंचने के लिए सीधे https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर क्लिक करें।
चरण 5: इस पृष्ठ पर पहुंचने पर, मुख्य मेनू में मौजूद “पंजीकरण” टैब पर जाएं और “पंजीकरण करें” लिंक पर क्लिक करें या सीधे https://dbtagriculture.bihar.gov.in/RegFarmer/ पर क्लिक करें।
चरण 6: अगली विंडो में, बिहार राज्य फसल सहायता योजना का नया आवेदन करने के लिए उपयोगकर्ता को सीएससी या सहज या सामान्य उपयोगकर्ता के रूप में चुनें। फिर उपयोगकर्ता का चयन करने पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
चरण 7: यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल वे उम्मीदवार जिनके पास आधार नंबर है, वे पंजीकरण करने के लिए “हां” विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे उम्मीदवार इस BRFSY योजना के लिए पात्र नहीं हैं
चरण 8: इसके बाद, किसानों को बीआरएफएसवाई आवेदन पत्र भरने के लिए आधार प्रमाणीकरण करना होगा:-
चरण 9: यहां किसानों को अपनी पूरी जानकारी, बैंक विवरण और आधार विवरण भरना होगा और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, उम्मीदवार शेष आवेदन पत्र भरने के लिए https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/login.aspx पर लॉग इन कर सकते हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:-
चरण 10: अंत में, किसान बीआरएफएसवाई योजना का लाभ उठाने के लिए पूरा आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
बिहार सरकार. उत्पादन की दर सीमा सीमा के 20% से कम होने पर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर) की सहायता प्रदान करता है। यदि किसान का उत्पादन में नुकसान 20% से अधिक है, तो उन्हें अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2023 के लिए दस्तावेजों की सूची (List of Documents for Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2023)
बिहार फसल बीमा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले, उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे: –
- हालकी तस्वीर (50 केबी से कम)
- मतदातापहचान पत्र (पीडीएफ प्रारूप में 400 केबी से कम)
- बैंकपासबुक के पहले पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ प्रारूप में 400 केबी से कम)।
- आवासीयप्रमाण पत्र (पीडीएफ प्रारूप में 400 केबी से कम)।
- रैयतोंके लिए –
- भूमिकब्ज़ा प्रमाणपत्र (1 एमबी से कम)
- स्वघोषणाप्रमाणपत्र (400 केबी से कम) – रैयतों के लिए स्वघोषणा प्रारूप
- गैररैयतों के लिए –
- स्वघोषणाप्रमाणपत्र (400 केबी से कम) – गैर-रैयतों के लिए स्वघोषणा प्रारूप
फसल सहायता योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित प्रतियां आवश्यक हैं (Self-attested copies of the following documents are required for Fasal Sahayata Yojana)
■ रैयत कृषक के लिए
- भूमिस्वामित्व प्रमाणपत्र/भूमि रसीद (1एमबी से कम होनी चाहिए)
- स्व-घोषितप्रमाणपत्र (400 KB से कम होना चाहिए)
■ गैर रैयत कृषक के लिए
- स्व-घोषितप्रमाणपत्र (400 KB से कम होना चाहिए)
- फसलसहायता योजना (केवल गैर रैयत कृषक) के लिए गैर-रेलवे किसानों द्वारा जारी स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की एक प्रति
■ रैयत कृषक एवं गैर रैयत दोनों कृषक के लिए
- भूमिस्वामित्व प्रमाणपत्र/भूमि रसीद (1एमबी से कम होनी चाहिए)
- स्व-घोषितप्रमाणपत्र (400 KB से कम होना चाहिए)
किसानों के लिए बिहार फसल बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर (Bihar Fasal Bima Yojna Helpline Number for Farmers)
◉ कृषकों के सहायता विभाग का हेल्प लाइन नंबर (0612)-2200693.,1800-345-6290
◉ फॉर्म भरने में किसी भी तकनीकी प्रश्न के लिए कृपया kisanreghelp@gmail.com पर संपर्क करें
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