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Haryana Birth Certificate Apply Online

Haryana Birth Certificate

Haryana Birth Certificate बच्चे के जन्म के बाद जारी किया जाता है और सरकार द्वारा सत्यापित होता है। अब, राज्य सरकार ने ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा शुरू की है। नागरिक अब इंटरनेट के माध्यम से घर से ऑनलाइन पोर्टल तक पहुंच सकते हैं और हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रमाणपत्र में राज्य सरकार कानूनी जानकारी जैसे बच्चे की जन्मतिथि, जन्म तिथि, जन्म स्थान आदि, माता-पिता के नाम आदि दर्ज करती है। प्रमाणपत्र में. साथ ही बच्चे का जन्म प्रमाणित हो जाता है।

हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र (Haryana Birth Certificate)

ये प्रमाण पत्र हर किसी के लिए बेहद अहम है. यह किसी व्यक्ति के जन्म के बाद बनाया जाता है और विभिन्न स्थितियों में पहचान और उम्र के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। केंद्र सरकार जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (RBD Act no। 1969) के अनुसार, व्यक्तियों के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है। इस कानून के मुताबिक, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जन्म के 21 दिन के भीतर जमा करना होगा। हरियाणा में भी लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण इन्हीं नियमों के अनुसार किया जाता है, इसलिए जन्म प्रमाण पत्र हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

जन्म प्रमाण पत्र का महत्व (Haryana Birth Certificate Importance)

हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग

Required Documents For Haryana Birth Certificate

हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें? How to aplly for haryana birth certificate?

सरकारी लाभार्थी जो जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए।

 

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