Haryana Birth Certificate बच्चे के जन्म के बाद जारी किया जाता है और सरकार द्वारा सत्यापित होता है। अब, राज्य सरकार ने ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा शुरू की है। नागरिक अब इंटरनेट के माध्यम से घर से ऑनलाइन पोर्टल तक पहुंच सकते हैं और हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रमाणपत्र में राज्य सरकार कानूनी जानकारी जैसे बच्चे की जन्मतिथि, जन्म तिथि, जन्म स्थान आदि, माता-पिता के नाम आदि दर्ज करती है। प्रमाणपत्र में. साथ ही बच्चे का जन्म प्रमाणित हो जाता है।
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र (Haryana Birth Certificate)
ये प्रमाण पत्र हर किसी के लिए बेहद अहम है. यह किसी व्यक्ति के जन्म के बाद बनाया जाता है और विभिन्न स्थितियों में पहचान और उम्र के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। केंद्र सरकार जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (RBD Act no। 1969) के अनुसार, व्यक्तियों के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है। इस कानून के मुताबिक, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जन्म के 21 दिन के भीतर जमा करना होगा। हरियाणा में भी लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण इन्हीं नियमों के अनुसार किया जाता है, इसलिए जन्म प्रमाण पत्र हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
जन्म प्रमाण पत्र का महत्व (Haryana Birth Certificate Importance)
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग
- स्कूल या कॉलेज में आवेदन करते समय इसका उपयोग किया जा सकता है।
- पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन के लिए आवेदन करें।
- अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने या किसी परेशानी का सामना करने की जरूरत नहीं है.
- ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने से हरियाणा के नागरिकों को समय की भी बचत होती है।
- राशन कार्ड पर अपना नाम लिखें
- निवास का मूल प्रमाण पत्र तैयार करें
- मतदाता सूची में नाम जोड़ें
- आप पहचान प्रमाण के रूप में हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
- अन्य सरकारी कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है।
- इसका उपयोग आयु प्रमाण पत्र बनाने के लिए किया जा सकता है।
Required Documents For Haryana Birth Certificate
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- माता-पिता का पहचान प्रमाण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड
- माता-पिता का वैवाहिक प्रमाण पत्र
- व्यक्ति के जन्म का स्थान, तारीख और समय का शपथ पत्र
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें? How to aplly for haryana birth certificate?
सरकारी लाभार्थी जो जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए।
- सबसे पहले आवेदक को ई-दिशा/ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने पर मुख्य पृष्ठ खुल जाता है। https://edisha.gov.in/
- इस पेज पर आपको “डाउनलोड फॉर्म और निर्देश” विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने पर निम्न पेज खुलता है।
- यह पृष्ठ जन्म प्रमाणपत्र विकल्प प्रदर्शित करता है। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने पर पीडीएफ प्रारूप में हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- आपको यहां से जन्म प्रमाण पत्र आवेदन की पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी जैसे जन्मतिथि, बच्चे का नाम और जन्म स्थान भरना होगा।
- आवश्यक जानकारी भरकर, आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके संबंधित विभाग को भेजकर आवेदन पूरा किया जाता है।