Haryana Pitritva Labh Yojana:-
हरियाणा सरकार ने राज्य के उन गरीब और कमजोर श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना शुरू की है जो वित्तीय बाधाओं के कारण अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। इस योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा जन्म के समय बच्चे और उसकी पत्नी की चिकित्सा देखभाल में सुधार के लिए प्रदान की जाती है। यह सुनिश्चित करना कि माँ और बच्चे को अच्छा पोषण मिले। यदि इस कार्यक्रम के तहत बच्चे की अच्छी देखभाल की जाये तो मृत्यु दर में कमी आयेगी। इस विनियमन से राज्य में केवल कामकाजी परिवारों को लाभ होता है।
हरियाणा पितृत्व लाभ कार्यक्रम से कैसे लाभ उठाएं और इस कार्यक्रम के तहत आवेदन कैसे करें। इन सभी विषयों पर दी गई जानकारी को अंत तक विस्तार से पढ़ना चाहिए।
About Haryana Pitritva Labh Yojana
नवजात बच्चों और उनकी माताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा पितृत्व लाभ प्रणाली शुरू की गई थी। इस प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार पंजीकृत श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत, सरकार बच्चों का समर्थन करने और माताओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता राशि केवल कर्मचारी और उसके परिवार के दो बच्चों को दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित योग्यता और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। उम्मीदवार हरियाणा अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Haryana Pitritva Labh Yojana(Highlights)
योजना का नाम | Haryana Pitritva Labh Yojana |
शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
विभाग | श्रम विभाग हरियाणा |
लाभार्थी | राज्य के पंजीकृत श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिकों के नवजात बच्चे और माता के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करना |
लाभ | गरीब और कमजोर श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
वित्तीय सहायता राशि | 21,000 रुपए |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://saralharyana.gov.in/ |
Haryana Pitritva Labh Yojana(Objectives)
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्य में ऐसे कई श्रमिक हैं जो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अपने परिवार और अजन्मे बच्चे का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, इसलिए उन्हें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है और अगर उन्हें उनका हक नहीं मिलता है तो अक्सर बच्चे और माँ दोनों को परेशानी होती है। खाना, वह भी मर जायेगी. इसे ध्यान में रखते हुए, हरियाणा सरकार ने दोनों के स्वास्थ्य की रक्षा और मृत्यु दर को कम करने के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत नवजात शिशु की देखभाल के लिए 15,000 रुपये और कर्मचारी की पत्नी के लिए पौष्टिक भोजन के लिए 6,000 रुपये का भत्ता प्रदान किया जाएगा। घंटा। कुल सहायता राशि 21,000 रुपये है. ताकि, यह कार्यक्रम राज्य के कामकाजी परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके नवजात शिशु और माँ के पालन-पोषण के लिए पर्याप्त देखभाल प्रदान कर सके। यह कार्यक्रम श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा।
Haryana Pitritva Labh Yojana(Amount)
हरियाणा राज्य पितृत्व लाभ योजना के तहत, राज्य सरकार लाभार्थियों को शिशुओं और माताओं के उचित पोषण और देखभाल के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 21,000 रुपये प्रदान करती है। पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है। यह वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी कर्मचारियों को दो किश्तों में भुगतान की जाती है। इसका उपयोग अस्पताल के खर्चों के लिए पौष्टिक भोजन तैयार करने में किया जा सकता है।
- पहले चरण में सरकार बच्चों की देखभाल और पौष्टिक आहार के लिए 15,000 रुपये देगी.
- दूसरी लहर में बच्चे के जन्म के बाद उचित पोषण और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
Haryana Pitritva Labh Yojana(Features&Benefits)
- हरियाणा सरकार ने राज्य में कामकाजी परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पितृत्व लाभ योजना शुरू की है।
- यह कार्यक्रम नवजात शिशु और उसकी माँ को व्यापक देखभाल प्रदान करता है। इससे पोषण और स्वास्थ्य दोनों बेहतर होते हैं।
- इस योजना के तहत हरियाणा सरकार श्रमिकों को 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कर्मचारी को दो योगदानों के रूप में क्या मिलता है।
- नवजात शिशु की शिक्षा और भरण-पोषण के लिए 15,000 रुपये की पहली किस्त हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। दूसरी स्थापना: बच्चे के जन्म के बाद माँ को उचित पोषण और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने के लिए 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- पितृत्व लाभ योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
इस राशि से लाभार्थी अपना जीवन स्तर सुधार सकता है। - हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए असंगठित श्रमिकों को पंजीकरण कराना होगा। तभी वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
- यह कार्यक्रम हरियाणा में मृत्यु दर को कम करने में कारगर साबित होगा।
- इसे पूरे राज्य में हरियाणा सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी पितृत्व लाभ योजना का लाभ उठा सकें।
- पितृत्व लाभ योजना की बदौलत श्रमिक बिना किसी वित्तीय संकट के अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकते हैं।
Haryana Pitritva Labh Yojana(Eligibility)
- हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- केवल कार्य आईडी वाले सरकारी कर्मचारी ही इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- कर्मचारियों को अपने बच्चे के जन्म के एक वर्ष के भीतर इस विनियमन के लिए आवेदन करना होगा।
- यदि उम्मीदवार किसी अन्य समान कार्यक्रम का लाभ उठाते हैं, तो वे इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं होंगे।
- यदि बच्चे की जन्म के समय मृत्यु हो जाती है, तो वह उस समय इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।
- इस योजना का लाभ कामकाजी परिवारों के केवल दो बच्चों को ही मिल सकता है। यदि बच्चे लड़कियां हैं तो तीन लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- आवेदन जमा करते समय आवेदकों को नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।
Haryana Pitritva Labh Yojana(Documents)
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
Haryana Pitritva Labh Yojana(How To Apply)
- सबसे पहले आपको सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने साइट का मुख्य पेज खुल जाएगा।
- मुखपृष्ठ पर आपसे पूछा जाएगा “क्या आप नए उपयोगकर्ता हैं?” यहां आपको “रजिस्टर” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको “सबमिट” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके ईमेल पते और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
- आपको इस ओटीपी को दिए गए फ़ील्ड में दर्ज करना होगा और कन्फर्म बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको आधिकारिक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर जाना होगा।
- आपको वहां अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर भी लॉग इन करना होगा।
- फिर आपको “सबमिट सर्विस रिक्वेस्ट” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको “सभी उपलब्ध सेवाएँ देखें” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सभी योजनाओं की सूची आ जाएगी।
- अब आपको हरियाणा पितृत्व लाभ योजना विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- आपको आवेदन पत्र में सभी जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करनी होगी।
- सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।
- अंत में, आपको “सबमिट” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- यहां बताया गया है कि आप हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं।
- यदि सत्यापन के बाद आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
FAQs
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का लाभ कौन ले सकता है?
Haryana Pitritva Labh Yojana का लाभ राज्य के असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक ले सकते हैं।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितने रुपए की कितनी सहायता मिलेगी?
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता शिशु और मां की देखभाल तथा उचित पोषण के लिए मिलेगी।
Haryana Pitritva Labh Yojana की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
Haryana Pitritva Labh Yojana की आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ है।
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