उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना 2023-24
(Uttar Pradesh Disabled Pension Scheme 2023-24)
Online Application @sspy-up.gov.in
UP Divyang Pension Scheme Online Application @ sspy-up.gov.in | Status | Benefits of the
scheme | Application Form | Assistance amount under the scheme
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के दिव्यांग लोगों को अच्छा जीवन देने के लिए Uttar Pradesh Disabled Pension Scheme को आरंभ करने की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने सहायता के रूप में पेंशन दी जाएगी। इस लाभ का उपयोग करने से सभी लाभार्थी अपना आर्थिक जीवन बहुत ही सुखद तरीके से यापन कर पाएंगे। इसके साथ प्रत्येक लाभार्थी को अपने जीवन यापन करने के लिए अन्य किसी पर निर्भर रहने की जरुरत नहीं पड़ेगी।
इस आर्टिकल में UP दिव्यांग पेंशन योजना 2023 से जुड़ी हर प्रकार की आवश्यक जानकारी को विस्तार से बताया गया है। जो भी नागरिक इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं, वह इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पूरा पढ़ें।
UP दिव्यांग पेंशन योजना 2023
(Uttar Pradesh Disabled Pension Scheme 2023)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई Uttar Pradesh Disabled Pension Scheme के माध्यम से दिव्यांग नागरिकों को प्रति माह 500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांग नागरिक अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और उन्हें BPL(Below Poverty Line) सूची में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदक को 40% दिव्यांग होना आवश्यक है। Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक सामाजिक कल्याण विभाग की Official Website (sspy-up.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग सहायता पेंशन राशि
(Uttar Pradesh Disability Assistance Pension Amount)
Uttar Pradesh Government के माध्यम से आरंभ की गई UP Disabled Pension Scheme के अनुसार, अब दिव्यांग नागरिकों को पेंशन के रूप में प्रति महीने 1,000 रुपये की सहायता राशि प्रतिमा माह प्रति लाभार्थी उन दिव्यांगों को दी जाएगी जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है तथा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी प्रतिवर्ष आय ₹46,080 प्रति परिवार प्रति वर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष आय ₹56,460 प्रति परिवार प्रति वर्ष है। इस योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांग लोग (Disabled Person) अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकेंगे, जिससे उन्हें किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
Note:- राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना के अंतर्गत पहले पेंशन की राशि ₹500 प्रतिमाह थी परंतु अब नई अपडेट के अनुसार इसे बढ़ाकर ₹1000 प्रतिमाह कर दिया गया है।
हमारे देश में करोड़ों के आंकड़ों में दिव्यांग नागरिक हैं, जो गहरे परेशानियों और आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं। ये दिव्यांग नागरिक रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें भिख मांगनी पड़ रही है या किसीअन्य पर निर्भर होना पड़ रहा है ताकि वे अपना जीवन चला सकें। इन सभी समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने Uttar Pradesh Disabled Pension Scheme की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के नागरिकों को आजीविका प्रदान करने के लिए प्रति माह 500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से दिव्यांग नागरिक अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। UP वि दिव्यांग पेंशन योजना के द्वारा किसी भी दिव्यांग नागरिक को किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी, जो उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगा।
यूपी दिव्यांग पेंशन योजना 2023 के प्रमुख लाभ
(Major benefits of Uttar Pradesh Disabled Pension Scheme 2023)
1. उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु के महिला तथा पुरुष आवेदक ले सकते हैं।
2. Uttar Pradesh Disabled Pension Scheme के लाभार्थियों को सहायता राशि सीधे बैंक खाते में DBT Mode के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
3. इस योजना का लाभ केवल 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ही प्राप्त होगा।
4. Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana का लाभ केवल SSBY Official Portal पर आवेदन के माध्यम से ही
लिया जा सकता है।
5. इस योजना का लाभ राज्य के सभी दिव्यांग नागरिकों को दिया जाएगा। राज्य के दिव्यांग नागरिकों को इस दिव्यांग पेंशन
योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
6. यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति शारीरिक रूप से दिव्यांग पेंशन आवेदन पत्र भरता है और उत्तर प्रदेश के दिव्यांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों से मंजूरी मिलती है, तो उन्हें एक हजार रुपये मिलेंगे।
7. UP Divyang Pension Yojana 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग नागरिकों को आजीविका देने के लिए शुरू
किया है।
8. राज्य सरकार हर महीने 40% दिव्यांग आवेदकों को 1000 रुपये देगी।
9. दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
10. इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी गई राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, इसलिए आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
यूपी दिव्यांग पेंशन योजना की मुख्य बातें
(HIghlights of the UP Divyang Pension Scheme)
योजनाकानाम
(Scheme Name) |
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना
(Uttar Pradesh Disabled Pension Scheme) |
योजनाकावर्ष
(Scheme Year) |
2023 |
द्वारालांच
(Launched by) |
उत्तर प्रदेश सरका रद्वारा
(by the Government of Uttar Pradesh) |
योजनाकेलाभार्थी
(Scheme Beneficiaries) |
40% याउससेअधिकदिव्यांगतावालेसभीव्यक्ति
(All persons with 40% or more disability) |
योजनाकाउद्देश्य
(Scheme Objective) |
पेंशनकीसुविधा
(Pension Facility) |
योजनाकालाभ
(Scheme Benefit) |
मासिकपेंशनभत्ता
(Monthly Pension Allowance) |
योजनाकीश्रेणी
(Scheme Category) |
उत्तरप्रदेशसरकारीयोजनाएं
(Uttar Pradesh Government Schemes) |
योजनाकीआवेदनकीप्रक्रिया
(Scheme Application Process) |
ऑनलाइन
(Online) |
योजनाकीआधिकारिकवेबसाइट
(Official Website of Scheme) |
sspy-up.gov.in/index.aspx |
उत्तर प्रदेश दिव्यांग योजना 2023 के लिए पात्रता मानदंड
(Eligibility Criteria for Uttar Pradesh Divyang Scheme 2023)
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको निम्नलिखित योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा:
- Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana का लाभ ले सकते हैं केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी। आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- 18 वर्ष से अधिक आयु के उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 का लाभ ले सकते हैं।
- योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक व्यक्ति का बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- विवाहित व्यक्ति की मासिक आय 1500 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि अविवाहित व्यक्ति की मासिक आय 1000 रुपये होनी चाहिए।
- इस योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति को 40% विकलांगता होना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 से कोई विकलांग व्यक्ति नहीं मिलेगा अगर वे किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं।
- यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया वाहन चलाता है या कोई भी वाहन इस पेंशन के लिए योग्य नहीं है।
- Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana 2023 का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले विकलांग व्यक्ति।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग योजना 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज
(Documents required for Uttar Pradesh Divyang Yojana 2023)
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का पहचान पत्र
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का आयु प्रमाण पत्र
- आवेदक का विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि
- आवेदक का बैंक अकाउंट पासबुक
- आवेदक का मोबाइल नंबर
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया
(Process Required to Apply in Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana)
उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित सरल प्रक्रिया का पालन करना होगा:-
चरण 1: योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले योजना से संबंधित इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा:-
चरण 2: ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज नीचे दिखाई गई इमेज के अनुसार प्रदर्शित होगा।
चरण 3: अब आपके सामने पोर्टल का होमपेज आ जाएगा जिसमें आपको “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
चरण 4: इसके पश्चात आपके सामने एक नया पृष्ठ खुल जाएगा जहां पर आप “ऑनलाइन आवेदन करें” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात एक नया पृष्ठ आपके सामने प्रकट होगा जिस पर दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन हेतु आवेदन के लिए फार्म खुल जाएगा।
चरण 5: इस आवेदन फार्म में अपना व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण आय का विवरण, आदि को ठीक प्रकार से भर ले।
चरण 6: सभी जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरने के पश्चात आप योजना में मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड कर दें।
चरण 7: अंत में “Captcha Code” को भरकर “SUBMIT” बटन के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
इस प्रकार आप वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
यूपी दिव्यांग पेंशन योजना लिस्ट 2023 देखें
(View UP Divyang Pension Scheme List 2023)
लाभार्थी जो योजना के लिए आवेदन करते हैं, वे सूची में अपना नाम देखने के लिए नीचे दी गई ऑनलाइन प्रक्रिया को पढ़ सकते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया निम्नलिखित है:-
चरण 1: सूची में अपना नाम देखने के लिए आवेदक को सबसे पहले योजना से संबंधित इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा:-
https://sspy-up.gov.in
चरण 2: ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज नीचे दिखाई गई इमेज के अनुसार प्रदर्शित होगा।
चरण 3: अब आपके सामने पोर्टल का होमपेज आ जाएगा जिसमें आपको “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
चरण 4: अब पेज पर “पेंशनर सूची” के विकल्प में वित्तीय वर्ष की पेंशनर सूची का चुनाव आपको करना होगा।
चरण 5: अब आपके सामने “दिव्यांग पेंशन: जनपद वार सारांश” का पेज सामने आ जाएगा जिसमें आपको आपके “जनपद” का चयन करना होगा।
चरण 6: अब अगले पृष्ठ में आपको अपने “जनपद” का चयन करने के पश्चात अब आपको “विकासखंड” का चयन करना होगा।
चरण 7: अब अगले पृष्ठ में आपको अपने “विकासखंड” का चयन करने के पश्चात अब आपको “ग्राम पंचायत” का चयन करना होगा।
चरण 8: अब अगले पृष्ठ में आपको अपने “ग्राम” का चयन करना होगा।
चरण 9: अब अगले पृष्ठ में आपको “कुल पेंशनर्स” विकल्प का चयन करना होगा।
अब आपके समक्ष “दिव्यांग पेंशन(दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग):ग्रामवार पेंशनर्स की सूची” प्रदर्शित हो जाएगी जिसमें आप अपना नाम सरलता पूर्वक खोज सकते हैं।