Bihar Gyandeep Portal Admission 2024-:बिहार शिक्षा विभाग शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त में दाखिला दिलाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने “बिहार ज्ञानदीप पोर्टल” लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए निजी स्कूलों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। सरकार की ओर से आपके बच्चे का दाखिला किसी बड़े निजी स्कूल में कराया जाएगा। अगर आप बिहार के नागरिक हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस लेख में हम आपको बिहार ज्ञानदीप पोर्टल के बारे में सारी जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आप ज्ञानदीप पोर्टल पर कब और कहां से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए क्या-क्या जरूरी है, यह जानने के लिए आपको लेख को अंत तक जरूर पढ़ना चाहिए। आप अपने बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
About Bihar Gyandeep Portal 2024
शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बिहार सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 25 प्रतिशत गरीब छात्रों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलाती है। 2024-25 सत्र के लिए ऑनलाइन नामांकन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। शिक्षा विभाग ने समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क नामांकन की सुविधा देने के लिए ज्ञानदीप पोर्टल बनाया है। शिक्षा विभाग आईटीआई में नामांकन प्रक्रिया की देखरेख करेगा। ज्ञानदीप वह पोर्टल है, जहां 16 जून तक आप अपने बच्चे का निजी स्कूल में नामांकन करा सकते हैं। इसके बाद 18-19 जून को ऑनलाइन स्कूल आवंटित किए जाएंगे। सभी छात्रों के सत्यापन के साथ 30 जून तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ज्ञानदीप के तहत अभिभावक और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चे 16 जून तक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद सरकार कमजोर वर्ग के छात्रों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। शिक्षा विभाग ने मनमानी रोकने और पात्र परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में दाखिला दिलाने के लिए ज्ञानदीप पोर्टल शुरू किया है।
बिहार ज्ञानदीप पोर्टल का उद्देश्य
बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देने के मुख्य उद्देश्य से बिहार ज्ञानदीप पोर्टल की शुरुआत की है। इससे निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के तहत कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में हो सकेगा। ऑनलाइन सुविधा के कारण अभिभावकों को दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को ज्ञानदीप पोर्टल पर पंजीकरण कराने का आदेश दिया है। ज्ञानदीप पोर्टल से मनमानी रुकेगी और गरीब परिवार के छात्र इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
स्कूल का चयन बच्चे या माता-पिता द्वारा किया जा सकता है
- आवेदक ऑनलाइन आवेदन के दौरान सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद स्कूल का चयन कर सकता है।
- माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे के रहने वाले ब्लॉक के सभी स्कूलों को ऑनलाइन देख सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन के दौरान, आवेदक अपने क्षेत्र के सबसे नजदीकी पांच स्कूलों का चयन कर सकता है।
- स्कूल के 1 किमी के दायरे में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- स्कूल से 1 से 3 किमी के बीच रहने वाले छात्रों को दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी।
- 3 से 6 किमी के दायरे में रहने वाले छात्रों को तीसरी सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी।
- अगर सीटें उपलब्ध हैं, तो उसी ब्लॉक में रहने वाले छात्रों को मौका दिया जाएगा।
- आवेदक द्वारा बताई गई दूरी को संबंधित स्कूल और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और स्कूल इंस्पेक्टर द्वारा सत्यापित किया जाता है।
- सफल सत्यापन के बाद भी, स्कूल में प्रवेश को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- अगर आवेदक इस अवधि के दौरान कोई गलती करता है या गलत जानकारी देता है, तो आवेदन कभी भी रद्द किया जा सकता है।
स्कूलों में ऑनलाइन प्रवेश और सीट आवंटन
- जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आवेदन जमा करने के पश्चात ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- आवेदन में दिए गए तथ्यों के साथ संलग्न साक्ष्य की जांच के पश्चात संबंधित विद्यालय को सत्यापन के लिए प्रखंड सत्र में भेजा जाएगा।
- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अंतिम जांच के पश्चात विद्यालय उपनिरीक्षक विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकेंगे।
- इसमें उन बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो अपने आवंटित विद्यालय के निकट रहती हैं।
- विद्यालय में पांच प्रतिशत सीटें विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी।
Bihar Gyandeep Portal के लिए पात्रता
- इस पोर्टल से बिहार के मूल निवासी छात्र लाभान्वित हो सकेंगे।
- बिहार ज्ञानदीप पोर्टल राज्य के कमजोर वर्गों के बच्चों को निःशुल्क निजी स्कूल में नामांकन की सुविधा प्रदान करेगा।
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूह के बच्चे पात्र होंगे।
- 1 लाख रुपये या उससे अधिक वार्षिक आय वाले बच्चे और अभिभावक आवेदन कर सकते हैं।
- गरीबी रेखा से नीचे के समूह में आने वाले सभी जातीय समूहों के बच्चे जिनके माता-पिता या अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है।
- 1 अप्रैल 2024 तक 6 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे। केवल 1 अप्रैल 2018 के बाद जन्मे बच्चे ही प्रवेश के पात्र हैं।
Required Documents
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड
- माता-पिता का मोबाइल नंबर
- बच्चों का पासपोर्ट साइज फोटो
Bihar Gyandeep Portal 2024 पर आवेदन कैसे करें?
- आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ज्ञानदीप राइट टू एजुकेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
https://gyandeep-rte.bihar.gov.in/
- होम पेज दिखाई देगा।
- आपको वेबसाइट के होमपेज पर रजिस्टर नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर माता-पिता और अभिभावकों के आधार कार्ड का सत्यापन करना अनिवार्य है।
- बच्चों के आधार कार्ड का सत्यापन वैकल्पिक है।
- आधार के अनुसार अपने कानूनी अभिभावक का नाम दर्ज करें।
- फिर आपको अपना आधार नंबर, जन्म तिथि, लिंग और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- डेटा दर्ज करने के बाद आपको वेरिफाई ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- नेक्स्ट पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर मांगी गई जानकारी दर्ज करें, जैसे जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम आदि।
- फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा।
- सबमिट टू फिनिश पर क्लिक करें।
- इससे बिहार ज्ञानदीप पोर्टल पर आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।