Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana-:बिहार में उद्योग विभाग ने 2024-25 के लिए बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की घोषणा की है। विभाग की घोषणा के अनुसार, मुख्यमंत्री उद्यमी 1 जुलाई 2024 से शुरू होगा। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यह प्रक्रिया 31 जुलाई 2014 तक चलेगी। उद्योग विभाग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नए उद्योगों को ऋण प्रदान करता है। उद्योग विभाग 50% सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपये या उससे अधिक का ऋण प्रदान करता है। यदि आप बिहार के नागरिक हैं और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वाला व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं तो आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह लेख आपको Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के बारे में जानने के लिए आवश्यक सभी जानकारी देगा। आप यह भी जानेंगे कि आपको कौन से दस्तावेज़ जमा करने होंगे और क्या आप इस ऋण को प्राप्त करने के योग्य हैं। यह लेख आपको योजना के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेगा। कृपया इसे अंत तक पढ़ें।
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana क्या है?
बिहार के उद्योग विभाग ने राज्य में नए व्यवसायों को प्रोत्साहित करने और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना भी कहा जाता है। इसे अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना भी कहा जाता है। बिहार सरकार नए व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख की सीमा तक धन मुहैया कराती है। 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। बाकी 50 प्रतिशत बिना ब्याज के ऋण होता है। सरकार युवाओं को कई अन्य लाभ भी देती है। Bihar Udyami Yojana 2024 के तहत 38000 युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए धन मिला है। इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों के बेरोजगार युवा ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उन्हें न केवल स्वरोजगार के लिए ऋण मिलेगा, बल्कि वे स्वतंत्र होकर उज्ज्वल भविष्य का निर्माण भी कर सकेंगे।
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है।
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के लिए 1 जुलाई से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। विभाग के मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम योजना 2020-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई से शुरू होंगे। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अभ्यर्थी उद्योग विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल 31 जुलाई तक खुला रहेगा। इच्छुक नागरिक पोर्टल पर अपने दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद इस योजना के लाभार्थियों का चयन किया जाता है। इसके बाद उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये दिए जाते हैं। राशि प्राप्त होने के बाद उसे आसान किस्तों में वापस करना होगा। सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 के लिए पात्रता
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं।
- आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- यह योजना बेरोजगार महिलाओं और युवाओं के साथ-साथ राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए खुली है।
- आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या इंटरमीडिएट जैसी कोई अन्य शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री योजना बिहार 18-50 वर्ष की आयु के उम्मीदवारों के लिए खुली है।
- यदि आवेदक मालिक है, तो व्यक्तिगत चालू खाता मान्य होगा।
- उद्यमी अपने व्यक्तिगत पैन का उपयोग करके स्वामित्व फॉर्म भर सकते हैं।
- चालू खाते का नाम फॉर्म के समान होना चाहिए।
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप राज्य के नागरिक के रूप में बिहार मुख्यमंत्री योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- संगठन प्रमाण पत्र
- हस्ताक्षर नमूना
- रद्द चेक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप बिहार के नागरिक हैं और मुख्यमंत्री योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बस नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री उद्यमी 2024-25 के लिए आवेदन करने के लिए उद्योग विभाग बिहार सरकार की आधिकारिक साइट पर जाना होगा।
- अब होम पेज खुल जाएगा।
- होमपेज से रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब लॉगिन पेज दिखाई देना चाहिए।
- आपसे अपना आधार और पासवर्ड दोनों दर्ज करने के लिए कहा जाएगा।
- लिंक पर क्लिक करने पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा।
- अब आपको आवश्यक जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा।
- फिर आपको सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
- सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- आपको एक रसीद मिलेगी जिसे आपको सुरक्षित स्थान पर रखना होगा।
- सरकार चयनित आवेदक को अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये भेजेगी।
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana चयन प्रक्रिया
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana लाभ के लिए लाभार्थियों का चयन रैंडम लॉटरी सिस्टम के आधार पर करती है। इस योजना से चयनित आवेदकों को लाभ मिला। संभव है कि लॉटरी के माध्यम से पुनः लाभार्थियों का चयन किया जा सकता है। समिति 15 दिनों के अंदर आवेदनों की जांच करती है। फिर उन्हें भौतिक सत्यापन के लिए जिला उद्योग केंद्र प्रबंधक के पास भेजा जाता है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस योजना के लाभार्थियों को उद्योग विभाग द्वारा सूचीबद्ध संस्थानों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद समिति उनके प्रोजेक्ट के डीपीआर के अनुसार लाभार्थी के खाते में प्रथम किस्त की राशि ट्रांसफर करेगी। प्रोजेक्ट स्वीकृत होने पर बिहार सरकार तीन किस्तों में 10 लाख रुपये भेजेगी। चयन प्रक्रिया के बाद बिहार सरकार प्रत्येक इकाई के लिए 25 हजार रुपये देगी।