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Bihar Viklang Vivah Yojana 2023:बिहार दिव्यांग विवाह योजना

Bihar Viklang Vivah Yojana

Bihar Viklang Vivah Yojana:- बिहार सरकार गरीबों और आम लोगों के लिए कार्यक्रम चलाती रहती है. ऐसा ही एक कार्यक्रम प्रदेश के दिव्यांग बेटे-बेटियों की मदद के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना है। बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से सरकार राज्य के दिव्यांग बेटे-बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम से राज्य के 40% दिव्यांग लड़के-लड़कियों को लाभ मिलेगा।

अगर आप भी बिहार के दिव्यांग नागरिक हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज इस लेख में हम आपको बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान कर रहे हैं जैसे: उदाहरण के लिए, बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है, इसके उद्देश्य, लाभ और विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि।

What Is Bihar Viklang Vivah Yojana?

बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। विकलांग नागरिकों के विवाह को औपचारिक रूप देने के लिए बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत, बिहार सरकार राज्य के सभी समुदायों के विकलांग पुरुषों और महिलाओं के विवाह के लिए 100,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य सरकार दिव्यांग लोगों को शादी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आपको वित्तीय सहायता के रूप में 100,000 रुपये की राशि भी प्राप्त होगी। विवाह सहायता राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा।

Bihar Viklang Vivah Yojana(Details)

योजना का नाम Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana
शुरू की गई मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा
योजना की घोषणा वर्ष 2016 में
लाभार्थी राज्य के दिव्यांग लड़का, लड़की
उद्देश्य शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
विभाग समाज कल्याण विभाग बिहार
प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन

 

Bihar Viklang Vivah Yojana(Objectives)

हम सभी विकलांग लोगों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों से अवगत हैं। इसके अलावा, विकलांग नागरिकों के विवाह में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि विकलांग लोगों का विवाह आर्थिक कारणों से असंभव होता है। इस पृष्ठभूमि में, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने योजना के तहत दिव्यांग नागरिकों के विवाह के लिए 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की। वित्तीय सहायता के माध्यम से अन्य विकलांग नागरिकों को विकलांग लड़के-लड़कियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। केवल 40% से अधिक विकलांगता वाले लोग ही इस राज्य सरकार विनियमन से लाभ उठा सकते हैं।

Bihar Viklang Vivah Yojana(Features&Benefits)

Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana(Eligibility)

बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना(Document)

Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana(How To Apply)

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