Haryana Labor Widow Pension Scheme 2023 In Hindi हरियाणा श्रमिक विधवा पेंशन योजना

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Haryana Labor Widow Pension Scheme:  हरियाणा का श्रम विभाग BOCW Board विधवा पेंशन योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहा है। इस हरियाणा विधवा पेंशन योजना के तहत, प्रत्येक पंजीकृत विधवा मजदूर को प्रति माह 3,000 सहायता रुपये मिलेंगे। असंगठित क्षेत्र के सभी कामकाजी विधवा मजदूर आधिकारिक श्रम विभाग में विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है hrylabour.gov.in  पर पोर्टल और हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें।

हरियाणा श्रमिक विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य महिला मजदूरों को उनके पति की मृत्यु के बाद उनके जीवन में सहायता करना है। सहायता राशि रु. 3 हजार उन्हें सम्मान और सम्मान का जीवन जीने में सक्षम बनाएंगे। सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अब हरियाणा श्रम कल्याण कोष विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और हरियाणा श्रमिक विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन पत्र भर सकते हैं।

हरियाणा श्रमिक विधवा पेंशन योजना 2023 (Haryana Labour Vidhwa Pension Scheme 2023)

सभी राज्य सरकारें अपने राज्य की विधवा महिलाओं को अलग-अलग तरीकों से वित्तीय सहायता के रूप में पेंशन राशि प्रदान करती हैं। यह पेंशन राज्य की उन महिलाओं को प्रदान की जाती है जिनके पति की मृत्यु के बाद कोई आय नहीं होती है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी महिला विधवा के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। इस प्रकार, आवेदक के पास एक बैंक खाता होना आवश्यक है और यह बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए। इस प्रणाली के माध्यम से विधवा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। आज इस लेख में हम आपको बुद्धिमान विधवाओं के लिए राज्य पेंशन योजना के बारे में बताएंगे, इसलिए इस लेख को अंत तक पढ़ें।

विधवा पेंशन योजना 2023 की मुख्य बातें (Highlights of Widow Pension Scheme 2023)

योजना का नाम

(Scheme Name)

विधवा पेंशन योजना

(Widow Pension Scheme)

योजना लॉन्च की गई

(Scheme launched)

केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के लिए

(by the Central Government to all the states)

योजना का उद्देश्य

(Scheme Objective)

पेंशन प्रदान करना

(Grant Pension)

योजना का लाभार्थी

(Scheme Beneficiary)

विधवा महिलाये

(widow women)

योजना का कैटेगरी

(Scheme Category)

सरकारी योजना

(government scheme)

योजना की आधिकारिक वेबसाइट

(Official website of the scheme)

https://hrylabour.gov.in/bocw/settings/schemeDetail/146 

 

विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य (Objective of Widow Pension Scheme)

विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को कई आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना चलाई जाती है। विधवा पेंशन योजना के माध्यम से सरकार विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जिससे वह जीविकोपार्जन कर सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से विधवा महिलाएँ अधिक स्वतंत्र एवं सशक्त बनेंगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस पेंशन प्रणाली की बदौलत विधवा महिलाएं अब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहती हैं।

हरियाणा श्रम विभाग विधवा पेंशन योजना फॉर्म ऑनलाइन (Haryana Labour Department Vidhwa Pension Yojana Form Online)

सभी उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जा सकते हैं। होमपेज पर, “ई-सर्विसेज” सेक्शन में जाएं और आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करें फिर आधिकारिक श्रम विभाग के होमपेज पर लॉगिन करें। वेबसाइट और हरियाणा श्रम कल्याण निधि विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें।

विधवा पेंशन योजना का पूरा विवरण पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें –

https://hrylabour.gov.in/bocw/settings/schemeDetail/146 

कार्य पर्ची डाउनलोड करें –

https://hrylabour.gov.in/staticdocs/parman-patars.jpg   

वर्क स्लिप के रूप में हरियाणा श्रमिक विधवा पेंशन योजना फॉर्म डाउनलोड करने का पेज नीचे दिखाए गए अनुसार दिखाई देगा:-

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विधवा पेंशन योजना पात्रता (Haryana Labour Welfare Board Vidhwa Pension Yojana Eligibility)

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की विधवा पेंशन योजना के तहत कल्याण कोष रुपये प्रदान करता है। विधवा महिलाओं को सहायता के रूप में प्रति माह 3,000। श्रम कल्याण कोष हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2023 हरियाणा राज्य की सभी पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए उपलब्ध है जिनके पति की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया था। हरियाणा श्रमिक विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए नियम और शर्तें इस प्रकार हैं: –

Membership Years (सदस्यता वर्ष) 1 Year
Apply Frequency (आवेदन की सीमा) 1 Year
Scheme For (योजना के लिए) Female
Continue After Death (मृत्यु के बाद जारी) No

 

विधवा पेंशन योजना 2023 के आवश्यक दस्तावेज (Required documents of Vidhwa Pension Yojana 2023)

  • आवेदिकाका आधार कार्ड
  • पतिकी मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • आवेदिकाका निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदिकाका आय प्रमाण पत्र
  • आवेदिकाका आयु प्रमाण पत्र
  • आवेदिकाका बैंक अकाउंट पस्बुक
  • आवेदिकाका मोबाइल नंबर
  • आवेदिकाका पासपोर्ट साइज फोटो

विधवा श्रमिक पेंशन योजना हरियाणा (गैर पात्रता शर्तें)  [Widow Labor Pension Scheme Haryana (Non Eligibility Conditions)]

हरियाणा में विधवा श्रमिक पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित स्थितियों में नहीं लिया जा सका:-

  • यदिविधवा हरियाणा सरकार/बोर्ड/कॉर्पोरेशन या PSU द्वारा योजना बनाई जाती है।
  • विधवाके पूर्ण विवाह के मामले में।
  • यदिविधवा को किसी अन्य सरकार/विभाग/बोर्ड/निगम/PSU से समान लाभ मिल रहा है।
  • विधवाहरियाणा राज्य में नहीं रह रही है।
  • पहचान-पत्रकी सत्यापन कम्प्लीट प्रति जिसमें अंशदान सागर होने का विवरण हो, संलग्नता होगी।
  • हरियाणाश्रम बोर्ड विधवा पेंशन योजना रुपये प्रदान करेगा। विधवाओं को 3,000 प्रति माह, ताकि वे गरिमा और सम्मान का जीवन जी सकें।

 

 

 

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