Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana:- केंद्र और राज्य सरकारें इन कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों को बेहतर सुविधाएं और कल्याण प्रदान करने के लिए जनसंख्या के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू कर रही हैं। इसी प्रकार, हरियाणा सरकार ने भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थी के परिवार को सालाना 6,000 रुपये की राशि प्रदान करती है। ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इस प्रणाली का लाभ पहुंचाकर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।
About Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की गई थी। यह हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तत्वावधान में राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा यह वित्तीय सहायता 2,000 रुपये की तीन किस्तों में प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाती है। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार कल्याण योजना का लाभ सभी क्षेत्रों और धर्मों के लोग उठा सकते हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति भीम योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मर्दन योजना, प्रधानमंत्री किसान मर्दन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा भीम योजना शामिल हैं।
Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana(Highlights)
योजना का नाम | Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana |
शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार |
उद्देश्य | राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
आर्थिक सहायता राशि | 6000 रुपए सालाना |
राज्य | हरियाणा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana(Objectives)
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. इस योजना के तहत, हरियाणा के उम्मीदवारों को 18 से 50 वर्ष की आयु के परिवार के सदस्य के जीवन बीमा के लिए हर साल 330 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को छह साल तक हर महीने 500 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभ के लिए हर महीने 3000 रुपये की राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार को हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये तक जमा करना होगा। एक बार जब आप अपना दावा जमा कर देते हैं, तो आपका प्रीमियम हर महीने आपके बैंक खाते से स्वचालित रूप से काट लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना. किसान मानधन योजना के तहत उम्मीदवार को 18 से 40 वर्ष की आयु के अनुसार प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसके बाद 7 साल की उम्र होने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। यह राशि सीधे प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अनुसार, परिवार में एक व्यक्ति का बीमा होना चाहिए और 12 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसी स्थिति में यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 20 लाख रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा।
Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana(Features&Benefits)
- हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लाभ के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की गई थी।
- इस योजना का उद्देश्य देश के गरीब नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत सरकार लाभार्थी परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी।
- यह राशि सरकार द्वारा 2,000 रुपये की तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा सरकार की इस योजना से राज्य के लगभग 15 से 20 लाख परिवारों को फायदा होगा।
- इस प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी परिवार जीवन, दुर्घटना और पेंशन बीमा जैसी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का आनंद लेते हैं।
- इस योजना का लाभ गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों और सभी क्षेत्रों और धर्मों के लोगों तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाया जाएगा।
- पात्र परिवार फंडिंग राशि का लाभ उठाकर अपने घर की वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकते हैं।
- यह योजना गरीब परिवारों के भविष्य और आजीविका की गारंटी देकर सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana(Eligibility)
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु उम्मीदवार की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।
- किसान परिवार की कुल भूमि 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर तक होनी चाहिए।
Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana(Documents)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana(How To Apply)
- इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र या सामान्य सेवा केंद्र से संपर्क करना होगा।
- जब आप वहां जाएंगे तो आपको हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए एक आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- एक बार जब आप आवेदन पत्र प्राप्त कर लें, तो आपको उस पर मांगी गई जानकारी सही ढंग से दर्ज करनी होगी।
- आवेदक का नाम, पिता का नाम, उम्र, मकान नंबर, जिला, ब्लॉक, तहसील आदि जानकारी। दर्ज करना होगा.
- सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- अब आपको यह प्रश्नावली वहीं लौटानी होगी जहां से आपने इसे प्राप्त किया था। इसके अलावा, आपको पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।
- आवेदन सबमिट करने के बाद आपकी प्रोफाइल की जांच की जाएगी।
- सत्यापन के बाद आपको कार्यक्रम का लाभ प्राप्त होगा।
- इस प्रकार आप हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
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FAQs
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी?
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को हर वर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार की सालाना आय कितनी होनी चाहिए?
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है?
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।