Haryana Unmarried Pension Yojana:- हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा के ऐसे लोगों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी गई है, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। दरअसल सरकार के द्वारा एक पेंशन योजना की शुरुआत कर दी गई है, जिसका नाम सरकार ने हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना रखा हुआ है। इस योजना में मुख्य तौर पर ऐसे लोगों को लाभ दिया जाएगा जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। योजना के अंतर्गत महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं और पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने योजना का फायदा देने के लिए एक उम्र सीमा को तय किया हुआ है, उसी उम्र सीमा के अंतर्गत आने वाले लोगों को योजना के अंतर्गत पेंशन दी जाएगी। आइए आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना क्या है और अविवाहित पेंशन योजना हरियाणा में आवेदन कैसे करें।
Haryana Unmarried Pension Yojana(Highlights)
योजना का नाम | अविवाहित पेंशन योजना |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
लाभार्थी | राज्य के अविवाहित महिला और पुरुष |
कब घोषणा की गई | जुलाई, 2023 |
उद्देश्य | अविवाहित महिलाओं और पुरुषों को पेंशन देना |
राज्य | हरियाणा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pension.socialjusticehry.gov.in/ |
हेल्पलाइन नंबर | 0172-2715090 1800-2000-023 |
Haryana Unmarried Pension Yojana(Objectives)
हरियाणा राज्य में ऐसे कई लोग निवास करते हैं, जिनकी किसी कारण की वजह से शादी नहीं हो पाई है और अब ऐसे लोगों की शादी की उम्र भी निकल चुकी है। ऐसे में ऐसे लोग अगर कोई काम नहीं करते हैं, तो उन्हें अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहां-वहां भटकना पड़ता है। इसलिए सरकार ने हरियाणा के अविवाहित उम्र दराज लोगों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से पेंशन योजना का शुभारंभ किया हुआ है, जिससे की अविवाहितों को पेंशन के रूप में कुछ आर्थिक मदद हो सके। इस योजना की वजह से अविवाहित महिलाओं और पुरुषों को अब अपना जीवन यापन करने के लिए किसी भी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी।
Haryana Unmarried Pension Yojana(Features&Benefits)
- अनमैरिड पेंशन योजना हरियाणा राज्य में चल रही है जिसका फायदा ऐसी महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा जिनकी शादी नहीं हुई है, अर्थात जो अविवाहित है।
- हर उम्र की महिला और पुरुषों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, बल्कि जिनकी उम्र 45 साल से लेकर 60 साल तक है उन्हें ही योजना का फायदा मिलेगा।
- तकरीबन 1,25,000 से भी अधिक लोगों को इस योजना का फायदा मिलने का अनुमान सरकार के द्वारा लगाया गया है।
- योजना के अंतर्गत जो आर्थिक सहायता दी जाएगी वह ₹2750 की होगी, जो डायरेक्ट लाभार्थी व्यक्ति को उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के माध्यम से दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत पेंशन पाने वाले सभी लोगों को हर महीने की निश्चित तारीख को पेंशन अपने बैंक अकाउंट में मिलेगी।
- योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता मिलने की वजह से हरियाणा राज्य में रहने वाले अविवाहित महिलाओं और पुरुषों की आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार आएगा।
- योजना के अंतर्गत पैसा मिलने की वजह से अब अविवाहित नागरिकों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस योजना की वजह से जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसी महिलाओं और पुरुषों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
Haryana Unmarried Pension Yojana(Eligibility)
- हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का फायदा सिर्फ हरियाणा के स्थाई निवासियों को ही मिलेगा।
- ऐसी महिलाएं और पुरुष योजना के लिए पात्र होंगे जिनकी शादी नहीं हुई है।
- इस योजना का फायदा ऐसे लोगों को भी मिलेगा जिनकी शादी होने के बाद वे विधवा अथवा विधुर हो गए हैं.
- योजना का फायदा ऐसी ही महिला और पुरुषों को मिलेगा जिनकी उम्र 45 साल से लेकर 60 साल तक है।
- योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति की सालाना इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए।
- व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि इसी में सरकार के द्वारा पेंशन का पैसा दिया जाएगा, साथ ही बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- योजना में आवेदन करने पर ही व्यक्ति को पात्र पाए पाए जाने पर फायदा मिलेगा।
Haryana Unmarried Pension Yojana(Documents)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- हरियाणा कौशल रोजगार निगम
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना(Online Apply)
- हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आवेदक व्यक्ति को योजना के लिए जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर चले जाना है।
- वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद आपको वेलफेयर स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा करने से स्क्रीन पर अगला पेज ओपन होकर आता है।
- आपकी स्क्रीन पर जो पेज ओपन होकर आया है उसमें आपको अप्लाई फॉर पेंशन स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद एक और पेज स्क्रीन पर आएगा।
- आपकी स्क्रीन पर जो पेज आया हुआ है, उसमें अब आपको अनमैरिड पेंशन योजना वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा करने से आपकी स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाता है।
- आपकी स्क्रीन पर जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आया है, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है।
- अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी जानकारियां दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है, उन सभी जानकारियों को उनकी निर्धारित जगह में दर्ज कर देना है।
- सभी जानकारियों को भरने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज की फोटो कॉपी को आपको अटैच कर देना है।
- अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को ले जाकर के संबंधित डिपार्टमेंट में जमा कर देना है।
- इस प्रकार से उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन किया जा सकता है। अब आगे की सभी जानकारी आपको अपने फोन नंबर और ईमेल आईडी पर मिलती रहेगी।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना सरकार ने जारी किये नए नियम (New Rule)
- ऐसे व्यक्ति जोकि तलक शुदा हैं या लिव-इन में रह रहे हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा.
- जिस व्यक्ति को पेंशन मिलनी शुरू हो गई है और उसके बाद उसकी शादी हो जाती है और वह पेंशन लेता रहता है तो सरकार द्वारा 12% की दर से ब्याज समेत वसूली की जाएगी, साथ ही उस पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है.
- 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद यह पेंशन वृद्ध पेंशन में बदल जाएगी.
- ppp यानि परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी द्वारा पात्र लाभार्थियों की जानकारी सामाजिक न्याय विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी.
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FAQ
Q : अविवाहित पेंशन योजना कहां की है?
Ans : हरियाणा
Q : अविवाहित पेंशन योजना में कितने पैसे मिलेंगे?
Ans : 2,750 रूपये प्रतिमाह
Q : अविवाहित पेंशन योजना की शुरुआत किसने की?
Ans : मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने
Q : अविवाहित पेंशन योजना के तहत पैसे कैसे मिलेंगे?
Ans : योजना में आवेदन करना होगा
Q : अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
Ans : अधिकारिक वेबसाइट में जाकर
Q : अविवाहित पेंशन योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
Ans : 0172-2715090