Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2024:मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना

Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana:- श्रमिकों के कल्याण हेतु उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इस संबंध में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में निर्माण श्रमिकों के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। इनका नाम है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना. मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के माध्यम से, छत्तीसगढ़ सरकार निर्माण श्रमिकों को पेंशन के रूप में प्रति माह 1,500 रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। पेंशन सहायता प्राप्त करने वाले मेहनती निर्माण श्रमिक अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे। परिणामस्वरूप, उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और वे अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकेंगे।

About Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बागल ने राज्य के मेहनती श्रमिकों के लिए निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत निर्माण मंडल में पंजीकृत छत्तीसगढ़ के निर्माण श्रमिकों एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को उनकी पेंशन के बराबर मासिक भत्ता मिलेगा। 60 साल से ऊपर के कर्मचारी जो 10 साल के लिए नामांकन करते हैं उन्हें सरकार से प्रति माह 1,500 रुपये की पेंशन सब्सिडी मिलेगी। यह पेंशन सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। सब्सिडी प्राप्त निर्माण श्रमिक सेवानिवृत्ति में आराम से रह सकते हैं। और आपको अपनी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana(Highlights)

योजना का नाम Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana
शुरू की गई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा
लाभार्थी छत्तीसगढ़ के 60 वर्ष की आयु के श्रमिक मजदूर
उद्देश्य निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों के जीवन यापन हेतु हर महीने पेंशन सहायता राशि का लाभ प्रदान करना
पेंशन सहायता राशि 1500 रुपए
साल 2024
राज्य छत्तीसगढ़
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट जल्द लॉन्च होगी

 

Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana(Objectives)

मुख्यमंत्री बिल्डर्स पेंशन सहायता योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के निर्माण श्रमिकों को मासिक पेंशन सहायता राशि प्रदान करना है। क्योंकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगी काम नहीं कर सकते। इसके कारण, वे अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए, 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले निर्माण श्रमिकों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर महीने 1,500 रुपये की पेंशन दी जाएगी ताकि उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े।

Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana(Features&Benefits)

  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भोपेश बागल द्वारा किया गया।
  • इस प्रणाली के माध्यम से, राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु के निर्माण श्रमिकों को श्रमिक कल्याण के लिए मासिक भत्ते के रूप में पेंशन प्राप्त होती है।
  • प्रधानमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह 1,500 रुपये की पेंशन मिलेगी।
    इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
  • इस राशि से निर्माण श्रमिक अपना आर्थिक आधार मजबूत कर सुरक्षित जीवन जी सकते हैं।
    मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना पेंशन लाभ श्रमिकों को बुढ़ापे में अपना और अपने परिवार का समर्थन करने में सक्षम बनाती है।
  • यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूरे देश में क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक निर्माण श्रमिक इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकें।
  • यह प्रणाली निर्माण श्रमिकों को अधिक स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनने में मदद करती है।
  • अब देश के श्रमिकों को अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana(Eligibility)

  • आवेदक छत्तीसगढ़ का होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत, केवल सरकारी निर्माण श्रमिक ही पेंशन सहायता के पात्र हैं।
  • आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार परिषद में 10 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत श्रमिक आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana(Documents)

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • श्रमिक कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक पासबुक

Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana(How To Apply)

जैसा कि पहले बताया गया था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बागल ने श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की। यह योजना अभी तक क्रियान्वित नहीं की गई है। प्रधानमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत आवेदन करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन के संबंध में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जैसे ही सरकार इस सिस्टम के बारे में सूचना जारी करेगी, हम आपको इस लेख में इसके बारे में सूचित करेंगे। कृपया इस योजना के लिए आवेदन करें और अपनी मासिक पेंशन राशि प्राप्त करें। फिलहाल हमें इस योजना के लागू होने का इंतजार करना होगा.

FAQs

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है?

Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को कितने रुपए की पेंशन राशि मिलेगी?

Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana के तहत निर्माण श्रमिकों को हर महीने 1,500 रुपए की पेंशन राशि मिलेगी।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु निर्माण श्रमिक की आयु क्या होनी चाहिए?

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु निर्माण श्रमिक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।

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