UP Samuhik Vivah Yojana:- यूपी सामूहिक विवाह योजना: यूपी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में गरीब कन्याओं और गरीब लड़कों का विवाह करवाने के लिए यूपी सामूहिक विवाह योजना का संचालन पिछले काफी सालों से किया जा रहा है। अभी तक इस योजना के माध्यम से कई आर्थिक रूप से कमजोर लड़के और लड़कियों का विवाह करवाया जा चुका है और वह आज हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अगर आप भी विवाह करना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के बारे में पता होना चाहिए। हम इस आर्टिकल में आपको जानकारी प्रदान करेंगे कि यूपी सामूहिक विवाह योजना क्या है और उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना में आवेदन कैसे करें।
UP Samuhik Vivah Yojana(Highlights)
योजना का नाम | सामूहिक विवाह योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
किसने शुरू की | तत्कालीन मुख्यमंत्री ने |
लाभार्थी | राज्य के अविवाहित जोड़े |
लाभ | 51,000 रूपये की वित्तीय सहायता |
उद्देश्य | विवाह हेतु आर्थिक सहायता देना |
हेल्पलाइन नंबर | 18001805131 |
UP Samuhik Vivah Yojana(Objectives)
इस योजना का शुभारंभ सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के गरीब लड़के और लड़कियों के लिए किया गया है, क्योंकि यूपी में ऐसे कई परिवार है जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। ऐसे परिवारों के लड़के और लड़कियों की शादी आर्थिक तंगी की वजह से सही समय पर नहीं हो पाती है। इसलिए सरकार ने सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से ऐसे लोगों का विवाह करने का मन बनाया हुआ है। इसलिए सरकार योजना के माध्यम से शादी का आयोजन करने के लिए आर्थिक सहायता देती है, ताकि गरीब परिवार अपने लड़के और लड़कियों की शादी अच्छे ढंग से कर सकें।
UP Samuhik Vivah Yojana(Features&Benefits)
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश राज्य में चल रही है जिसके अंतर्गत यूपी के गरीब परिवारों के विवाह के जोड़ों को फायदा मिलेगा।
- गवर्नमेंट इस योजना के माध्यम से प्रति वैवाहिक जोड़े के लिए ₹51000 की सहायता प्रदान कर रही है।
- इसमें से गवर्नमेंट कन्या के अकाउंट में ₹35000 प्रदान करती है साथ ही आवश्यक सामान की खरीदारी के लिए ₹10000 और विवाहित जोड़े को सामूहिक विवाह आयोजन पर खर्चे के तौर पर ₹6000 देती है। इस प्रकार से सरकार टोटल ₹51000 का लाभ प्रदान करती है।
- योजना के तहत आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार डीबीटी मोड का इस्तेमाल करती है, ताकि लाभार्थी व्यक्ति को योजना का पूरा पैसा मिल सके और दलालों को योजना का पैसा खाने का मौका ना मिले।
- इस योजना का फायदा यूपी के गरीब परिवार की विधवा महिला, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग में आने वाले सभी परिवारों की लड़कियों को मिलेगा।
- विवाह का आयोजन निश्चित जगह पर किया जाएगा, जहां पर जिला मजिस्ट्रेट का उपस्थित होना आवश्यक होगा।
- यूपी सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह समारोह को पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, क्षेत्र और जिला पंचायत, सरकारी और गैर सरकारी संगठन और एनजीओ के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।
- यूपी में रहने वाले सभी बीपीएल परिवार के अविवाहित लड़के और लड़कियों को इस योजना का फायदा मिल सकेगा।
- योजना के अंतर्गत गरीब परिवार से तालुकात रखने वाले जोड़ों को विवाह के लिए कपड़ा और लड़कियों को पैर के लिए बिछिया इत्यादि मिलेगी।
UP Samuhik Vivah Yojana(Eligibility)
- सिर्फ उत्तर प्रदेश के नागरिक ही योजना के लिए पात्र होंगे।
- कमजोर वर्ग में शामिल सभी नागरिक योजना के लिए पात्र हैं।
- जिन परिवारों की सालाना इनकम ₹2,00,000 तक है, उन परिवारों के लड़के और लड़कियां योजना के लिए पात्र हैं।
- बीपीएल परिवार की गरीब विधवा अथवा तलाकशुदा जोड़ें योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- गवर्नमेंट के द्वारा निश्चित की गई उम्र होने पर ही योजना का फायदा मिल सकेगा। इसके अंतर्गत लड़की की कम से कम उम्र 18 साल और लड़के की कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए।
- विवाह के लिए लड़के और लड़की दोनों के परिवारों की रजामंदी होनी चाहिए।
UP Samuhik Vivah Yojana(Documents)
- वर-वधु (जोड़े) की फोटो
- जोड़े (वर-वधु का) का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड
- वर-वधू (जोड़े) का जन्म प्रमाण पत्र
- नवविवाहित कन्या का बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति (SC)/जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए)
UP Samuhik Vivah Yojana(Online Registration)
- उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको शादी अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना है।
- होम पेज पर जाने के बाद आपको अपनी कैटेगरी का सिलेक्शन करना है।
- अब आपकी स्क्रीन पर यूपी सामूहिक विवाह योजना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी जानकारियां भरने के लिए कहा जा रहा है, उन सभी जानकारियों को निर्धारित जगह में दर्ज कर देना है।
- सभी जानकारियों को भर लेने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दस्तावेज को अपलोड कर देना है।
- अब सबसे आखरी में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आप आसानी से उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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FAQ
Q : सामूहिक विवाह योजना कौन से राज्य में चल रही है?Ans : उत्तर प्रदेश
Q : सामूहिक विवाह योजना का लाभ किसे मिल रहा है?
Ans : उत्तर प्रदेश के गरीब परिवार की लोग
Q : यूपी सामूहिक विवाह योजना के तहत कितना पैसा मिलता है?
Ans : तकरीबन ₹51,000
Q : यूपी सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
Ans : shadianudan.upsdc.gov.in
Q : सामूहिक विवाह योजना यूपी का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
Ans : 18001805131