Bihar Fasal Sahayata Yojana:- बिहार के किसान भाइयों के द्वारा हर साल बड़े उम्मीद से खेती की जाती है ताकि उन्हें अच्छी पैदावार प्राप्त हो सके, परंतु उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर जाता है जब ओलावृष्टि, ज्यादा बरसात या फिर आग लगने की वजह से उनकी फसल को नुकसान हो जाता है और ऐसे में उनका कोई भी सहारा नहीं होता है। परंतु अब बिहार सरकार उनका सहारा बनने जा रही है और इसीलिए बिहार सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ कर दिया गया है, जिसका नाम बिहार फसल नुकसान अनुदान योजना रखा गया है, जिसे फसल सहायता योजना भी कहा जाता है। इस योजना के माध्यम से फसल खराब होने पर बिहार के किसानों को सरकार अनुदान प्रदान कर रही है। आइए इस विशेष आर्टिकल में जानते हैं कि बिहार फसल नुकसान अनुदान योजना क्या है, और बिहार की इस फसल सहायता योजना में आवेदन कैसे करें।
बिहार फसल सहायता योजना 2023 (Bihar Fasal Sahayata Yojana in Hindi)
योजना का नाम | फसल सहायता योजना |
अन्य नाम | फसल नुकसान अनुदान योजना, फसल क्षतिपूर्ति अनुदान योजना |
राज्य | बिहार |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार |
लाभार्थी | बिहार के किसान |
उद्देश्य | फसल खराब होने पर अनुदान देना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/Login.aspx |
हेल्पलाइन नंबर | 18003456290, 0612-2200693, 2294204 |
बिहार फसल सहायता योजना क्या है (What is Bihar Fasal Sahayata Yojana)
बिहार राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार राज्य में खेती करने वाले किसानों के लिए बिहार फसल नुकसान अनुदान योजना यानि फसल सहायता योजना की शुरुआत की गई है। सरकार के द्वारा दी हुई जानकारी के अनुसार फसल नुकसान अनुदान योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी फसल का नुकसान होने की अवस्था में गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान किसानों को तब मिलता है, जब उनकी फसल अधिक बरसात की वजह से या फिर ओलावृष्टि या किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब होती है। योजना के अंतर्गत अनुदान मिलने की वजह से फसल बर्बाद होने के कारण किसानों को जो आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता था, उसमें उन्हें थोड़ी राहत की प्राप्ति होती है। योजना से संबंधित नई जानकारी के अनुसार पहले जहां बरसात की वजह से या फिर ओलावृष्टि की वजह से फसल खराब होने पर सरकार सब्सिडी देती थी, वही अब आग लगने की वजह से खेत और खलिहान में रखी हुई फसल को नुकसान होता है, तो ऐसी अवस्था में भी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान प्रदान कर रही है।
बिहार फसल सहायता योजना का उद्देश्य (Objective)
जैसा कि आप जानते हैं कि, बिहार राज्य में अधिकतर किसानों के द्वारा खेती की जाती है, परंतु अनियमित जलवायु की वजह से कभी-कभी बिहार राज्य में बड़े पैमाने पर बरसात हो जाती है, जिसकी वजह से किसान भाइयों की फसल को काफी नुकसान होता है, वही ठंडी के महीने में ओलावृष्टि भी होती है जिसकी वजह से किसान भाइयों की फसल खराब हो जाती है, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार तो तैयार फसल जब खेतों में रखी हुई होती है तो किसी वजह से आग लग जाती है, जिससे फसल जलकर राख हो जाती है। इस प्रकार से किसान भाइयों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, परंतु सरकार ने किसान भाइयों को नुकसान के एवज में अनुदान देने के उद्देश्य से बिहार फसल क्षतिपूर्ति अनुदान योजना शुरू की है, जो नुकसान को कवर करने में काफी सहायक साबित हो रही है।
बिहार फसल सहायता योजना के लाभ एवं विशेषताएं (Benefit and Features)
- इस योजना को शुरू करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है।
- सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से फसल का नुकसान होने पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है।
- इस योजना में तहत किसानों को उनकी फसलों के किसी प्राकृतिक आपदा जैसे ज्यादा बरसात, ओलावृष्टि या आग लगने के कारण नुकसान होने पर अनुदान दिया जा रहा है।
- गवर्नमेंट के द्वारा योजना के अंतर्गत किसानों की फसल यदि किसी भी प्राकृतिक आपदा के चलते 20% या उससे कम क्षतिग्रस्त होती है तो उसके लिए किसानों को ₹7500 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान स्वरुप दिए जा रहे हैं।
- इसी प्रकार यदि योजना के तहत किसानों की फसल किसी भी प्राकृतिक आपदा के चलते 20% से अधिक क्षतिग्रस्त होती है तो उसके लिए किसानों को ₹10,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब अनुदान राशि प्रदान की जा रही है।
- अनुदान का यह पैसा डायरेक्ट किसान भाइयों को उनके बैंक अकाउंट में जमा किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए किसान भाइयों का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
बिहार फसल सहायता योजना हेतु पात्रता (Eligibility)
- योजना का लाभ बिहार राज्य में मूलरूप से रहकर खेती करने वाले किसानों को मिल रहा है।
- किसानों के अलावा अन्य जो लोग खेती कर रहे हैं वह भी योजना के लिए पात्र होंगे।
- बरसात, ओलावृष्टि अथवा आग लगने जैसी प्राकृतिक आपदाओं या मौसम की मार की वजह से फसल खराब होने पर ही योजना का फायदा मिल सकेगा।
- सिर्फ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को ही योजना का फायदा दिया जाएगा।
- योजना का फायदा ऐसे ही किसानों को मिलेगा, जो योजना में अपना पंजीकरण करवाएंगे।
बिहार फसल सहायता योजना हेतु दस्तावेज (Documents)
- किसान पंजीकरण संख्या
- फसल क्षति होने का सबूत
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाते की जानकारी यानि पासबुक
- खेती की जमीन के पेपर
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो
बिहार फसल सहायता योजना अधिकारिक वेबसाइट (Official Website)
यदि आप इस योजना के तहत अपनी फसल के लिए अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बिहार की इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट में जाएँ. यहां से आपको योजना से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी जैसे कि पात्र ग्राम पंचायत की सूची देखना, रबी एवं खरीफ की रिपोर्ट देखना, और धन एवं गेहूं अधिप्राप्ति की रिपोर्ट देखना आदि. इसके साथ ही इस योजना में आवेदन करने के लिए भी आपको इसी वेबसाइट में जाना होगा.
बिहार फसल सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन (Online Apply)
- सबसे पहले आपको बिहार राज्य फसल सहायता योजना की अधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा.
- इसके पश्चात आपके सामने लॉग इन का विकल्प आ रहा होगा, आपको उसमें लॉग इन करना है यदि आप इसमें रजिस्टर नहीं होंगे तो आप इसमें लॉग इन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको पहले खुद को रजिस्टर करना होगा.
- रजिस्टर होने के बाद जब आप इसमें लॉग इन करेंगे तो फिर इसके बाद आपसे यह पूछा जायेगा कि आपके पास आधार नंबर है या नहीं, अगर आपके पास है तो हां वाले विकल्प पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर, नाम और जो भी वहां डिटेल मांगी जा रही है उसे भरकर सबमिट कर देना है आपका इसमें आवेदन हो जायेगा.
बिहार फसल सहायता योजना ताज़ा खबर (Latest News)
बिहार सरकार किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है. अब ऐसे किसान जोकि अनाज नहीं बल्कि सब्जियों की खेती करते हैं. और उनकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा के चलते ख़राब हो गई है तो उनकी भी सरकार आर्थिक मदद करेगी. आपको बता दें कि अब तक अनाज की फसल वाले किसानों को इसका लाभ मिलता था, लेकिन अब सब्जी को भी इसमें शामिल कर दिया गया है. किसानों की फसल यदि 20 प्रतिशत तक नुकसान हुई है, तो उन्हें प्रति एकड़ 7500 रुपये जबकि 20 प्रतिशत से अधिक सब्जी की फसल के नुकसान पर 10 हजार रुपये प्रति एकड़ आर्थिक सहायता दी जाएगी.
31 अक्टूबर तक है मौका
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू को चुकी है. लाभार्थी 31 अक्टूबर से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन दे दें. ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा.
बिहार फसल सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
टोल फ्री नंबर :- 18003456290,
हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2200693, 2294204
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