Happy Card Roadways Haryana:- हरियाणा सरकार ने हरियाणा के निवासियों के लिए एक अनूठी और समावेशी पहल की है, जिसे ‘हरियाणा हैप्पी कार्ड’ के नाम से जाना जाता है। इस योजना के माध्यम से, सरकार ने हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को एक विशेष लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के अंतर्गत, वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम है, वे हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के योग्य होंगे।
Happy Card Roadways Haryana 2024
जानकारी | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
लाभार्थी | राज्य के अंत्योदय परिवार |
उद्देश्य | अंत्योदय परिवारों को निशुल्क बस यात्रा उपलब्ध कराना |
लाभ | प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर निशुल्क यात्रा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | ebooking.hrtransport.gov.in |
हरियाणा हैप्पी कार्ड क्या है
हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना’ के तहत इस हैप्पी कार्ड की शुरुआत की है। इस कार्ड की मदद से लाभार्थी प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इस योजना का लाभ राज्य के 22.89 लाख परिवारों के लगभग 84 लाख लोगों तक पहुंचाने की योजना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत करते हुए अंत्योदय परिवार के छह सदस्यों को सांकेतिक रूप से मोबिलिटी कार्ड प्रदान किए।
हरियाणा हैप्पी कार्ड लाभ एवं विशेषताएं (Benefits and Features)
- निशुल्क यात्रा: प्रत्येक हैप्पी कार्ड धारक को प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा।
- कार्ड शुल्क और रखरखाव: हैप्पी कार्ड के लिए लाभार्थी को केवल 50 रुपए का शुल्क देना होगा, जबकि शेष लागत 109 रुपए और वार्षिक रखरखाव शुल्क 79 रुपए सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- वार्षिक सब्सिडी: इस योजना के तहत, लाभार्थियों को प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रुपए की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी।
- योजना पर खर्च: हरियाणा सरकार इस योजना के कार्यान्वयन पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
हरियाणा हैप्पी कार्ड पात्रता (Eligibility)
- राज्य के मूल निवासी: इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासियों को ही मिलेगा।
- वार्षिक आय: परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- अंत्योदय श्रेणी: अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- आय वेरिफिकेशन: परिवार पहचान पत्र में आय का वेरीफिकेशन होना चाहिए।
हरियाणा हैप्पी कार्ड आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
- आधार कार्ड: आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है, जो व्यक्ति की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करता है। इसमें व्यक्ति की बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारी होती है।
- परिवार पहचान पत्र: हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार पहचान पत्र, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी होती है। इस कार्ड का उपयोग सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए किया जाता है।
- मोबाइल नंबर: आवेदन प्रक्रिया के दौरान संपर्क जानकारी के रूप में और भविष्य में संचार के लिए मोबाइल नंबर आवश्यक होता है।
- पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदक की हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, जो आवेदन पत्र और हैप्पी कार्ड पर उपयोग की जाएगी।
हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करें (Online Apply)
हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करना एक सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया है। यहाँ पर हम आपको कदम दर कदम निर्देश प्रदान करेंगे ताकि आप बिना किसी परेशानी के इस योजना का लाभ उठा सकें:
- हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- Apply Happy Card का चयन करें: होम पेज पर ‘Apply Happy Card’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें: अपने परिवार पहचान पत्र का नंबर दर्ज करें और दिए गए कैप्चा कोड को भरें।
- OTP के लिए Send OTP To Verify पर क्लिक करें: इसके बाद, ‘Send OTP To Verify’ पर क्लिक करके अपने मोबाइल पर OTP प्राप्त करें।
- ओटीपी वेरिफिकेशन: प्राप्त ओटीपी को दर्ज करके वेरीफाई करें। इससे आपके परिवार के सदस्यों की जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।
- हैप्पी कार्ड के लिए मेंबर का चयन करें: जिस मेंबर के लिए आप हैप्पी कार्ड आवेदन करना चाहते हैं, उसका चयन करें।
- आवश्यक जानकारी दर्ज करें: आपको अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा, और फिर से कैप्चा कोड भरकर ‘Send OTP’ पर क्लिक करना होगा।
- आधार से OTP वेरिफिकेशन: आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करके वेरीफाई करें।
- आवेदन सबमिट करें: अंत में, ‘Apply’ ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आवेदन सबमिट कर दें।
- हैप्पी कार्ड प्राप्त करें: आवेदन करने के 15 दिन बाद, आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जाकर अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
HOME PAGE:- CLICK HERE
OFFICIAL WEBSITE:- CLICK HERE