Haryana Caste Certificate 2024:हरियाणा जाति प्रमाण पत्र

Haryana Caste Certificate:- भारत के नागरिकों की पहचान के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाए जाते हैं, जिनमें जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह प्रमाण पत्र नागरिक की जाति का परिचय देता है और इसके आधार पर सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। यह दस्तावेज हर राज्य की सरकार द्वारा अपने नागरिकों के लिए जारी किया जाता है ताकि सभी जातियों के नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी प्रकार, हरियाणा सरकार भी अपने राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए हरियाणा राजस्व विभाग द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करती है।

Haryana Caste Certificate 2024

आर्टिकल का नाम Haryana Caste Certificate
राज्य हरियाणा
विभाग राजस्व विभाग हरियाणा
लाभार्थी राज्य के निवासी
उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजना और सेवाओं का लाभ और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/

Haryana Caste Certificate

हरियाणा जाति प्रमाण पत्र (Haryana Caste Certificate)2024

जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जो व्यक्ति की जाति की पहचान करता है। इसके माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। यह प्रमाण पत्र हर राज्य की सरकार द्वारा जारी किया जाता है, और हरियाणा में भी इसे राज्य के नागरिकों के लिए जारी किया जाता है।

हरियाणा के राजस्व विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र व्यक्ति की पहचान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसमें व्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होती है जैसे कि नाम, पिता का नाम, जाति, और धर्म। इन विवरणों के आधार पर नागरिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

हरियाणा जाति प्रमाण पत्र विशेषताएं (Haryana Caste Certificate Features)

  • व्यक्ति का नाम
  • पिता का नाम
  • जाति
  • धर्म
  • अन्य आवश्यक विवरण।

हरियाणा जाति प्रमाण पत्र के लाभ (Haryana Caste Certificate Benefits)

  1. जाति प्रमाण पत्र को एक सरकारी दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
  2. इस प्रमाण पत्र के माध्यम से आप किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  3. जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आपको सरकारी कॉलेज या महाविद्यालय में प्रवेश के समय आरक्षण का लाभ मिलेगा।
  4. सरकारी नौकरी या निजी नौकरी के लिए भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
  5. केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकता है।
  6. अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनवाने में भी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकता है।
  7. स्कूल, संस्थान, विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

हरियाणा जाति प्रमाण पत्र के लिए पात्रता (Haryana Caste Certificate Eligibility)

  1. आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  2. हरियाणा जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए।

हरियाणा जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दस्तावेज (Haryana Caste Certificate Documents)

  1. आधार कार्ड
  2. पहचान पत्र
  3. राशन कार्ड
  4. स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  5. आय प्रमाण पत्र
  6. निवास प्रमाण पत्र
  7. बिजली बिल
  8. शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज
  9. मोबाइल नंबर
  10. पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें (How to Apply Online)

  1. सबसे पहले आपको हरियाणा सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  3. होम पेज पर आपको “New User Register here” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  4. इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
  5. इस पेज पर आपको अपना पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  6. फिर आपको कैप्चा कोड दर्ज कर “Submit” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  7. अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जहां आपको “Application and Services” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  8. जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने सभी योजनाओं और सेवाओं के आवेदन फॉर्म की सूची आ जाएगी।
  9. इस सूची में आपको जाति प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  10. क्लिक करते ही आपके सामने जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  11. अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी।
  12. इसके बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
  13. सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको “Submit” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  14. इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म की संबंधित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
  15. अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद आपका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, जिसे आप अपने तहसील कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

हरियाणा जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन (Offline Application)

  1. सबसे पहले आपको अपने तहसील या हरियाणा राजस्व विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
  2. वहां जाकर संबंधित अधिकारी से हरियाणा जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  3. आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद उसमें मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
  4. सभी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
  5. अब आपको यह भरा हुआ आवेदन फॉर्म अपने तहसील या हरियाणा राजस्व विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
  6. आवेदन फॉर्म जमा करने के 14 दिनों के भीतर आपका जाति प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा।

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