Haryana Unmarried and Widower Pension Scheme 2024:- हरियाणा सरकार ने एकल लोगों और विधवाओं के लिए एक विशेष पेंशन योजना शुरू की है, जहां पुरुष और महिलाएं दोनों लाभ उठा सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लोगों की एक सूची प्रकाशित करती है। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और अविवाहित या विधवा हैं तो आप इस सूची में अपना नाम देखकर जान सकते हैं कि आपको अगले महीने से पेंशन मिलेगी या नहीं। इस पोस्ट में, हम हरियाणा में एकल लोगों के लिए पेंशन योजनाओं की एक सूची और उनके बारे में विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। इस योजना के बारे में अधिक जानने के लिए इस पोस्ट को अंत तक पढ़ें।
Haryana Unmarried and Widower Pension Scheme(Objectives)
हरियाणा सरकार एकल और विधुरों के लिए पेंशन सूची प्रकाशित करके एक उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रक्रिया लेकर आई है, जिसका मुख्य उद्देश्य पात्र नागरिकों को घर बैठे ही सूची में अपना नाम ऑनलाइन जांचने में सक्षम बनाना है। इस पहल के माध्यम से, पारदर्शिता और पहुंच सुनिश्चित करते हुए, आवेदन प्रक्रिया से गुजरे बिना सीधे लाभों की पहचान की गई। इस योजना के तहत हरियाणा के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को हर महीने ₹2,750 की पेंशन मिलेगी जिससे उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। इस योजना के तहत अपने लाभ की पुष्टि करने के लिए लाभार्थियों को सूची में अपना नाम ढूंढना होगा। हरियाणा सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को उनके दावों का प्रत्यक्ष, सरल और पारदर्शी तरीके से लाभ प्रदान करना है। यह कार्यक्रम राज्य में एकल और विधवा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है।
Haryana Unmarried and Widower Pension Scheme(Highlights)
विशेषता | विवरण |
योजना का नाम | हरियाणा अविवाहित और विधुर पेंशन योजना |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री मनोहर लाल जीखट्टर |
पात्रता | हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए , 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र , वार्षिक आय 1,80,000 से कम |
लाभ | हर महीने 2750 की पेंशन |
उद्देश्य | अविवाहित और विधुर व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के अविवाहित और विधुर व्यक्ति |
आधिकारिक वेबसाइट | pension.socialjusticehry.gov.in |
Haryana Unmarried and Widower Pension Scheme(Detailed Information)
हरियाणा सरकार ने एक नई पहल के अंतर्गत उन अविवाहित और विधुर व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना की सूची प्रकाशित की है, जिन्हें इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाना है। इस योजना के लिए सरकार ने आवेदनों की मांग नहीं की थी, बल्कि फैमिली आईडी के जरिए ही लाभार्थियों का चयन किया गया है। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि योजना का लाभ उन्हीं तक पहुंचे जो इसके योग्य हैं।
यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और इस पेंशन योजना का लाभ उठाने की इच्छा रखते हैं, तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अपना नाम सूची में जांचना होगा:
1. सरकारी वेबसाइट विजिट करें: सबसे पहले, हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं जहाँ पेंशन योजना के बारे में जानकारी उपलब्ध हो।
2. पेंशन योजना सेक्शन का चयन करें: वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों में से ‘पेंशन योजना’ या इससे सम्बंधित अनुभाग का चयन करें।
3. सूची में नाम जांचें: अविवाहित और विधुर पेंशन योजना की सूची में अपना नाम खोजें। आपको अपनी फैमिली आईडी या अन्य पहचानकर्ता जानकारी दर्ज करनी पड़ सकती है।
Haryana Unmarried and Widower Pension Scheme(How To Check Name)
1. आधिकारिक वेबसाइट का दौरा: सर्वप्रथम, हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. होम पेज पर विकल्प का चयन: होम पेज पर उपलब्ध ‘लाभार्थियों की सूची देखें’ के विकल्प पर क्लिक करें।
3. नया पृष्ठ खुलेगा: इसके पश्चात्, एक नया पेज खुलेगा जहां आपको आगे की जानकारी भरनी होगी।
4. जानकारी का चयन: इस पेज पर अपने जिले, ब्लॉक, गांव आदि की जानकारी चुनें।
5. पेंशन योजना का चयन: ‘पेंशन नाम’ में ‘Financial Assistance To Widower And Unmarried Persons’ का चयन करें और लाभार्थी का नाम चुनें।
6. कैप्चा कोड दर्ज करें: इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करें और ‘लाभ पात्रों की सूची देखें’ के विकल्प पर क्लिक करें।
7. सूची का अवलोकन: अब आपके सामने आपके पूरे गांव या चुने गए क्षेत्र की पूरी सूची प्रदर्शित होगी। इस सूची में आप अपना नाम देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको इस योजना का लाभ अगले महीने से मिलेगा या नहीं।
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FAQ
Q : हरियाणा अविवाहित और विधुर पेंशन योजना क्या है?
Ans : यह एक सरकारी योजना है जो हरियाणा के अविवाहित और विधुर व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
Q : योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
Ans : पात्रता में हरियाणा का स्थाई निवासी होना, 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र और वार्षिक आय 1,80,000 से कम शामिल हैं।
Q : पेंशन की राशि कितनी है?
Ans : पेंशन की राशि हर महीने 2750 है।
Q : क्या इस योजना के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है?
Ans : नहीं, इस योजना के लिए लाभार्थियों का चयन फैमिली आईडी के माध्यम से किया जाता है, इसलिए आवेदन की आवश्यकता नहीं है।