PM KUSUM Yojana:- किसानों की कमाई को दोगुना करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कई सारी योजनायें चला रही है. जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम कुसुम योजना आदि और भी. पीएम कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए 45% सब्सिडी मुहैया कराती है. वहीं राज्य सरकारें भी सब्सिडी देती हैं. आपको बता दें कि हर एक राज्य में सब्सिडी का रेशियो अलग-अलग है, आइये यहां हम आपको विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं.
क्या है पीएम कुसुम योजना
किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम कुसुम योजना एक वरदान हैं. क्योकि इससे न सिर्फ किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है, तो वहीं उन्हें डबल कमाई करने का मौका भी मिल रहा है. सरकार इस योजना के तहत किसानों को अपने खेत में सोलर पंप लगाने में मदद कर रही है. जिससे किसानों सिंचाई में मदद मिलेगी. दरअसल किसानों को बिजली एवं तेल के चक्कर में ज्यादा नुकसान हो जाता है, लेकिन अब सोलर पंप लगने से किसानों को इस परेशानी से छुटकारा मिल जायेगा. साथ ही यदि किसान के पास ऐसी जमीन हैं जोकि बंजर हैं जहां खेती नहीं की जा सकती वहां पर वे सोलर पंप लगाकर कमाई कर सकते हैं.
कितनी बिजली उत्पन्न होती है
यदि किसां एक मेगावाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो उन्हें कम से कम 4 से 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है. इतने में एक साल में 15 लाख बिजली यूनिट तक उत्पन्न की जा सकती है. और यदि किसान इस बिजली को बेचते हैं तो इससे किसानों को अछ्छी खासी कमाई हो जाती है.
कितनी मिलती है सब्सिडी
पीएम कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है वह है 45%. इसके अलावा रानी सरकार द्वारा भी कुछ प्रतिशत सब्सिडी अपने राज्य के किसानों को दी जाती है. हालांकि अलग अलग राज्य के लिए सब्सिडी का अनुपात अलग अलग हो सकता है. आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा 30% सब्सिडी दी जाती है, इसी तरह से अलग राज्य का अनुपात अलग अलग है.
कौन से दस्तावेज की पड़ती है जरुरत
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- किसान को अपनी जमीन के कागजात आदि.
आवेदन कैसे करें
सबसे पहले आपको अधिकारिक पोर्टल के होम पेज में पहुँच जाना है. योजना के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप ऊर्जा मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट में भी जा सकते हैं. यहां से आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं.
हेल्पलाइन नंबर
1800-180-3333
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