Pradhan Mantri Laghu Vyaapaari Maandhan Pension Yojana 2023:प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना(How To Apply)

Pradhan Mantri Laghu Vyaapaari Maandhan Pension Yojana:- देश की सरकार ने सभी देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री मानधन लघु व्यवसाय पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, सरकार सभी छोटे व्यवसाय मालिकों को पेंशन देना शुरू कर देगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार इस योजना में सभी छोटे व्यापारियों जैसे खुदरा विक्रेता, छोटे दुकान मालिक, मिल मालिक, दाल, चावल और तेल बेचने वाले लोगों को शामिल करेगी

इसके अतिरिक्त, अन्य छोटे व्यवसायों को भी इस विनियमन से लाभ होता है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार इस योजना के तहत देश के छोटे व्यवसाय मालिकों को पेंशन प्रदान करेगी। यदि आप एक छोटे व्यवसाय के मालिक हैं और इस विनियमन के बारे में जानकारी तलाश रहे हैं, तो आज का हमारा पूरा लेख पढ़ें। यहां हम आपको प्रधानमंत्री लघु व्यापार मानधन योजना के बारे में वह सब कुछ बताएंगे जो आपको जानना आवश्यक है।

Pradhan Mantri Laghu Vyaapaari Maandhan Pension Yojana(प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना)

  • योजना का नाम- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना
  • योजना का प्रकार- पेंशन
  • किसने शुरू की- केंद्र सरकार
  • कब शुरू की गई- जुलाई 2019
  • कहां शुरू की गई- ALL Over INDIA
  • लाभार्थी- देश के सभी छोटे व्यापारी
  • आवेदन प्रक्रिया- Online
  • संबंधित मंत्रालय- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
  • पेंशन- Rs 3000 Per Month
  • टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर- 1800-300-03468 / 1800-267-6888

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना क्या है (What Is PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana)

प्रधानमंत्री ने पूरे देश में प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का शुभारंभ किया। सरकार की योजना छोटे व्यवसाय मालिकों को पेंशन प्रदान करने की है जो 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद सिस्टम में नामांकन करते हैं। इसके अलावा, इस मासिक पेंशन की राशि 3000 रुपये है। यहां आपको बता दें कि यह योजना झारखंड में पहली बार शुरू की गई है. लेकिन अब यह योजना देशभर के सभी खुदरा विक्रेताओं और छोटे व्यवसायों के लिए लागू की जा रही है।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना विशेषताएं (Features)

  • इस योजना से उन सभी डीलरों को लाभ होगा जिनका वार्षिक टर्नओवर 15 लाख रुपये से कम है।
  • चाहे प्राप्तकर्ता हर महीने कितना भी योगदान दे, सरकार उतनी ही राशि का भुगतान करती है। मान लीजिए कि कोई उम्मीदवार इस योजना के तहत हर महीने 200 रुपये का योगदान देता है, तो उतनी ही राशि सरकार द्वारा योगदान की जाएगी।
  • यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, योगदान-आधारित प्रणाली है।
  • पंजीकरण कराने वाले सभी व्यापारियों को निश्चित रूप से वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी।
  • व्यापारियों से बकाया राशि 55 से 200 रुपये के बीच रखी गई।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना उद्देश्य (Objective)

प्रधानमंत्री लघु व्यवसाय सेवानिवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यवसाय मालिकों को सेवानिवृत्ति में आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाना है। इसलिए, सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए पेंशन योजना प्रदान करती है। ऐसे में सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक परेशानी न हो और वे खुशहाल और सफल जीवन जी सकें।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना पात्रता (Eligibility)

  • लाभार्थी भारतीय होना चाहिए।
  • लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • उम्मीदवार को लघु व्यवसाय स्वामी या खुदरा विक्रेता होना चाहिए।
  • रियल एस्टेट एजेंटों और छोटे होटल और रेस्तरां मालिकों का भी आवेदन करने के लिए स्वागत है।
  • इच्छुक उम्मीदवार का वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम होना चाहिए।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना दस्तावेज (Documents)

  • आधार कार्ड
  • जनधन अकाउंट की पासबुक
  • जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर
  • आवेदनकर्ता की फोटो

Pradhan Mantri Laghu Vyaapaari Maandhan Pension Yojana(Online Apply)

  • सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है।
  • यह लाभ को ऑनलाइन पंजीकृत करने की अनुमति देता है।
  • सबसे पहले आपको पीएम लघु व्यवसायी मानधन राष्ट्रीय पेंशन योजना पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
  • यहां आपको “यहां क्लिक करें” का विकल्प दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने दो विकल्प खुलेंगे। पहला, स्व-पंजीकरण, दूसरा, लोक सेवा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण।
  • यहां सेल्फ-रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें।
  • जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने का विकल्प दिया जाएगा। यदि आप वहां अपना मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्रदर्शित होगा। इसे सावधानीपूर्वक कैप्चा कोड में दर्ज करें।
  • इससे आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा. अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी सही-सही दर्ज करें और फॉर्म सबमिट करें।
  • इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है.
  • अगर आप सीएससी के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको सामान्य सेवा केंद्र से संपर्क करना होगा।

Pradhan Mantri Laghu Vyaapaari Maandhan Pension Yojana(Offline Apply)

इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करने के इच्छुक व्यापारी ऑनलाइन आवेदन करें। सरकार ने हर राज्य में आवेदन के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसलिए, आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या किसी साझा सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Pradhan Mantri Laghu Vyaapaari Maandhan Pension Yojana(Premium Chart)

योजना में शामिल होने के लिए उम्र प्रीमियम जमा करने की अंतिम उम्र लाभार्थी द्वारा दिए जाने वाला मासिक योगदान केंद्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाला मासिक योगदान कुल मासिक योगदान
18 60 55 55 110
19 60 58 58 116
20 60 61 61 122
21 60 64 64 128
22 60 68 68 136
23 60 72 72 144
24 60 76 76 152
25 60 80 80 160
26 60 85 85 170
27 60 90 90 180
28 60 95 95 190
29 60 100 100 200
30 60 105 105 210
31 60 110 110 220
32 60 120 120 240
33 60 130 130 260
34 60 140 140 280
35 60 150 150 300
36 60 160 160 320
37 60 170 170 340
38 60 180 180 360
39 60 190 190 380
40 60 200 200 400

 

Pradhan Mantri Laghu Vyaapaari Maandhan Pension Yojana(Benefits)

  • यदि लाभार्थी योजना में शामिल होने की तारीख से 10 वर्ष पूरे होने से पहले बाहर निकलना चाहता है, तो उसके द्वारा बैंक में जमा की गई राशि ब्याज सहित उसे वापस कर दी जाएगी।
  • यदि कोई लाभार्थी योजना में 10 साल या उससे अधिक समय तक काम करता है, लेकिन 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले योजना छोड़ देता है, तो उसे भुगतान की गई प्रीमियम की पूरी राशि और ब्याज वापस कर दिया जाएगा।
  • यदि कोई लाभार्थी नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान कर रहा है, लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवन साथी को प्रीमियम का भुगतान जारी रखने का अधिकार है। हालाँकि, यदि पति/पत्नी इस समझौते से हटने का निर्णय लेते हैं, तो भुगतान की गई राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी।
  • इसमें बचत खाते पर भुगतान किया गया ब्याज और पेंशन फंड के माध्यम से अर्जित राशि, जो भी अधिक हो, लाभार्थी के पति या पत्नी को भुगतान शामिल है। फिर वह इस नियम का इंतजार कर सकता है.
  • लाभार्थी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु की स्थिति में, उनके द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम फंड में जमा किया जाता है।
  • तीनों स्थितियों में, यदि लाभार्थी 10 वर्ष की समाप्ति से पहले, या 10 वर्ष की समाप्ति के बाद, या 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले प्रीमियम छोड़ देता है, या लाभार्थी की 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है, जो भी लागू हो। बोनस के आकार के बावजूद, राज्य द्वारा भुगतान की गई राशि पेंशन फंड में वापस कर दी जाती है।
  • यदि कोई किसी भी कारण से इस प्रणाली से बाहर निकलता है, तो सरकार समय-समय पर निर्देश जारी करेगी।

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Toll free Helpline Number:- 1800-300-03468 / 1800-267-6888

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FAQ

Q : प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना क्या है और कहां शुरू की गई है?

Ans : यह एक ऐसी योजना है जिसमें लघु व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद सरकार हर महीने 3000 रूपए की पेंशन देगी।

Q :  प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन स्कीम के अंतर्गत कौन लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं?

Ans : छोटे लघु व्यापारी।

Q : प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना का लाभ किस आयु वर्ग को मिलेगा?

Ans : 18 साल से लेकर 40 साल तक के बीच के व्यापारियों को।

Q : प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना सर्वप्रथम कहां शुरू की गई थी?

Ans : झारखंड में।

Q : प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या रखी गई है?

Ans : ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों।

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