Rajasthan Palanhar Yojana 2023:- पालनहार योजना राजस्थान की स्थापना राज्य सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चों की मदद के लिए की गई थी। राजस्थान पालनहार योजना के अनुसार पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था की जाती है। राज्य के अनाथ बच्चों या जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, उनका अंतिम संस्कार संस्थागत रूप से नहीं बल्कि राज्य के समाज के लड़के-लड़कियों के निकटतम रिश्तेदारों/परिचितों के परिवार में किया जाएगा। . राज्य के अनाथ बच्चों को एक इच्छुक व्यक्ति को दत्तक माता-पिता के रूप में नियुक्त करके पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक शर्तें प्रदान की जाती हैं। क्रियान्वित किया गया।
Rajasthan Palanhar Yojana 2023
कार्यक्रम के तहत, पाम्हार राज्य में माता-पिता को पांच साल तक के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रति माह और 18 साल तक के बच्चों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। राजस्थान सरकार कपड़े, जैकेट और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह (18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए) और 2,000 रुपये (विधवाओं और रिश्तेदारों के लिए) की वार्षिक सब्सिडी प्रदान करती है। यह प्रति अनाथ (श्रेणियों को छोड़कर) 10,000 रुपये की दर से भी प्रदान किया जाता है। राज्य की राजस्थान पालनहार योजना 2023 से शिक्षा, भोजन और वस्त्र राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जायेंगे। इसलिए, राज्य सरकार का यह कार्यक्रम पूरे भारत में अद्वितीय है।
Rajasthan Palanhar Yojana(Highlights)
- कार्यक्रम का नाम: पालनहार योजना राजस्थान
- राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया
- लाभार्थी राज्य के बच्चे हैं
- लक्ष्य: बच्चों को शिक्षा प्रदान करना।
- आधिकारिक वेबसाइट – http://sje.rajasthan.gov.in/
Rajasthan Palanhar Yojana(Eligibility)
- अनाथ बच्चे
- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/ आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
- नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
- पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
- एड्स पीडित माता/पिता की संतान
- कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान
- विकलांग माता/पिता की संतान
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान
Rajasthan Palanhar Yojana(Grant Amount)
- इस योजना के तहत, पांच वर्ष की आयु तक के सभी पात्र अनाथ बच्चों को प्रति माह 500 रुपये मिलेंगे।
- नामांकन के समय से लेकर 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक छात्रों को हर महीने 1000 रुपये मिलते हैं।
- बच्चों को कपड़े, जूते आदि के लिए हर साल अतिरिक्त 2000 रुपये भी मिलते हैं।
Rajasthan Palanhar Yojana(Objectives)
पालनहार योजना राजस्थान का मुख्य लक्ष्य अनाथ बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 5 वर्ष की आयु तक 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और स्कूल में दाखिला लेने के बाद 18 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अनाथ बच्चे सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये अपने खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते। इसके अलावा, योजना सभी पात्र बच्चों को सालाना ₹2,000 का भुगतान करती है। जिससे वह अपने लिए कपड़े, स्वेटर, जूते आदि खरीद सके।
राजस्थान पालनहार योजना Features & Benefits
- पालनहार परियोजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
- इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रति माह और स्कूल में प्रवेश के बाद 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1000 रुपये प्रति माह की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- साथ ही आपको कपड़े, जैकेट, जूते आदि खरीदने के लिए प्रति वर्ष 2000 रुपये मिलते हैं।
- इस योजना का प्रबंधन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से अनाथ बच्चे मजबूत और स्वतंत्र बनते हैं।
- वे अब अपने खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते।
- पालनहार योजना के तहत आवेदन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए अथॉरिटी के पास जाना जरूरी नहीं है.
- ऑनलाइन आवेदन करने से प्रणाली अधिक पारदर्शी हो जाती है और समय और धन की बचत होती है।
Rajasthan Palanhar Yojana(Eligibility)
- इस कार्यक्रम के तहत उम्मीदवारों को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- गोद लेने वाले परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऐसे अनाथ बच्चों को 2 साल की उम्र में आंगनवाड़ी केंद्र और 6 साल की उम्र में स्कूल अनिवार्य रूप से भेजा जाता है।
Rajasthan Palanhar Yojana(Category Wise Required Documents)
- अनाथ – माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
- मृत्यु/आजीवन कारावास की सजा पाने वाले माता-पिता के बच्चे – फैसले की प्रति
- विधवा के तीन बच्चे निकासी पेंशन के हकदार – विधवा पेंशन के भुगतान आदेश की प्रति
- विधवा माताओं के बच्चे जिन्होंने पुनर्विवाह किया है – पुनर्विवाह प्रमाण पत्र की प्रति
- एचआईवी/एड्स से पीड़ित माता-पिता के बच्चे – एआरटी केंद्र द्वारा जारी एआरडी डायरी/ग्रीन कार्ड की प्रति।
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे – जिम्मेदार समिति द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति।
- तलाकशुदा मां के 3 बच्चे – 1 वर्ष से अधिक समय तक अलग रहने का प्रमाण पत्र
- विशेष विकलांगता वाले माता-पिता के बच्चे – 40% या अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रति।
- तलाकशुदा/परित्यक्त महिलाओं के बच्चे – तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं के लिए पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
Rajasthan Palanhar Yojana 2023(Documents)
- पालनहार का आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र / विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण-पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Rajasthan Palanhar Yojana 2023(How To Apply)
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और राजस्थान पालनहार योजना के लिए आवेदन पत्र की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी होगी।
- एप्लिकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लिकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे अभिभावक का नाम, जन्मतिथि आदि भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
- इसके बाद शहरी क्षेत्रों में आवेदन पत्र जिला विभागाध्यक्ष को और ग्रामीण क्षेत्रों में फॉर्म संबंधित विकास अधिकारी या ई-मित्र कियोस्क सेंटर पर जमा कराना होगा। इससे आपका आवेदन पूरा हो गया.
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इस लेख में, हमने राजस्थान पाम्हार योजना के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान की है। यदि समस्या बनी रहती है, तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल करके इसका समाधान कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 01412226604 है.
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