राजस्थान पालनहार योजना ऑनलाइन आवेदन 2023 (Palanhar Yojana Form)
मुख्यमंत्री पालनहार योजना: Rajasthan Palanhar Yojana राज्य के अनाथ बच्चों की मदद के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य भर में स्थापित की गई थी। इस योजना के तहत, सरकार लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
इस पालनहार योजना पंजीकरण के तहत, राज्य सरकार राज्य के अनाथ बच्चों और जिनके माता-पिता जो अब जीवित नहीं हैं, उनकी देखभाल, शिक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, भोजन, कपड़े आदि अन्य आवश्यक चीजें प्रदान करेगी। इन बच्चों को सरकार की ओर से रिश्तेदारों/परिचितों के परिवारों में बच्चों को ले जाने के लिए एक व्यक्ति बनाकर पारिवारिक माहौल में सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस योजना के माध्यम से इन सभी बेघर बच्चों के पास घर हो सकता है।
भारत जैसे विकासशील देश में बच्चों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है। बच्चों के प्रारंभिक बचपन के विकास के महत्व को समझना हमारा नैतिक कर्तव्य है क्योंकि इसका उनके समग्र विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अनाथ और कमजोर बच्चों के समर्थन के लिए कोई उपयुक्त योजना नहीं हैं। इस कारण से, राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने उपेक्षित, असंरक्षित, अशिक्षित और अनाथों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री पालनहार योजना शुरू की है।
मुख्यमंत्री पालनहार योजना की विशेषताएं (Features of Chief Minister Palanhar Yojana)
अनाथ आमतौर पर उस बच्चे को संदर्भित करता है जिसने अपने माता-पिता दोनों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अलग-अलग समूह इसे अलग-अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। तदनुसार, कोई भी बच्चा जिसने एक माता-पिता को खो दिया है या जिसे अलग कर दिया गया है या स्थायी रूप से छोड़ दिया गया है, वह भी अनाथ है। ऐसे अनाथ और कमजोर बच्चों के लिए, राजस्थान सरकार उनके निकटतम रिश्तेदारों या किसी संस्था को उनके पालन-पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के अनुसार ऐसे बच्चों को 2 से 6 वर्ष की आयु में आंगनबाडी केन्द्रों पर भेजना तथा 6 वर्ष की आयु में विद्यालय भेजना अनिवार्य है।
इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली मौद्रिक सहायता 5 वर्ष की आयु तक हर महीने 500 रुपये है। स्कूल में प्रवेश के बाद, प्रस्तावित अनुदान हर महीने 1,000 रुपये तक बढ़ जाता है जब तक कि बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। इसके अलावा, सरकार कपड़े, जूते, स्वेटर और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए प्रति वर्ष 2,000 रुपये (विधवा और विवाह की श्रेणी को छोड़कर) की वार्षिक सब्सिडी प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री पालनहार योजना के मुख्य अंश (Key points of Chief Minister Palanhar Yojana)
योजना का नाम | Palanhar Yojana 2022 |
द्वारा प्रयोजित | राज्य सरकार |
lauched by | मुख्यमंत्री जी द्वारा |
राज्य का नाम | राजस्थान |
उद्देश्य | राज्य के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देना |
लाभार्थी | अनाथ बच्चे |
आधिकारिक वेबसाईट | jansoochna.rajasthan.gov.in |
पंजीकरण साल | 2022 |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
हेल्पलाइन नंबर | 1412226604 |
मुख्यमंत्री पालनहार योजना का उद्देश्य (Objective of Chief Minister Palanhar Yojana)
राजस्थान सरकार पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में अनाथ बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और राज्य में अनाथ बच्चों के लिए पारिवारिक माहौल बनाना है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके तथा वह किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर ना हो। इस योजना के माध्यम से, सरकार 0-6 वर्ष की आयु के अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक पंजीकरण (Registration) के बाद 500 रुपये और 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इस पालनहार योजना के माध्यम से, सरकार अनाथ बच्चों को मजबूत और स्वतंत्र बनने में मदद करने के लिए घर का माहौल प्रदान करती है। यह वित्तीय सहायता खर्चों के लिए किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता को समाप्त करती है। जिससे बच्चे का शारीरिक और बौद्धिक विकास हो सके तथा उसमें हीन भावना पैदा ना हो।
मुख्यमंत्री राजस्थान पालनहार योजना के लाभ (Benefits of Chief Minister Rajasthan Palanhar Yojana)
- यहकार्यक्रम राजस्थान में अनाथ बच्चों के लिए लक्षित है।
- योजनाके तहत कोई भी व्यक्ति अनाथ बच्चों का सहारा (पालनहार) बन सकता है ।
- इसयोजना के लागू होने से बच्चे घर के पारिवारिक माहौल में पहुंचते हैं।
- इसयोजना से बच्चों के मन में हीन भावना ना आकर उन्हें मानसिक सबलता मिलती है।
- इसपरियोजना के माध्यम से अनाथ मजबूत और स्वतंत्र बनते हैं।
- इसयोजना के माध्यम से बच्चों का भविष्य उज्जवल बनता है।
- 6 वर्षकी आयु तक 500 रुपये प्रति माह और 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह और अन्य खर्चों के लिए सभी बच्चों को 2000 रुपये दिए जाएंगे।
- इसयोजना के वित्तीय समर्थन के साथ, उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है।
- इसप्रणाली के लिए ऑनलाइन आवेदन एक प्राधिकरण द्वारा अनुरोध किया जाता है जो प्रणाली में पारदर्शिता लाता है।
योजना के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for the Scheme)
इस योजना के लाभ उन बच्चों के लिए लागू हैं जो निम्नलिखित मानदंडों के अंतर्गत आते हैं:-
- आवेदक राजस्थान राज्य का होना चाहिए।
- बच्चाअनाथ होना चाहिए तथा योजना के अंतर्गत लड़की को अधिक प्राथमिकता दी जाती है।
- उन माता-पिता के बच्चे जो जेल में हैं जिन्हें आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा प्राप्त है।
- एक तलाक शुदा या परित्यक्त महिला का बच्चा।
- यह योजना एक विधवा माँ को अधिकतम 3 बच्चों के लिए सहायता प्रदान करती है बशर्ते माँ को कोई अन्य पेंशन प्राप्त न हो रही हो।
- अपनीविकलांगता के कारण परित्यक्त बच्चा सहायता के लिए पात्र है।
- कुष्ठरोग से पीड़ित बच्चा भी योजना का लाभ उठा सकता है।
- योजनाका लाभ एड्स पीड़ितों के बच्चे को मिलता है।
- साथीपरिवार या निकटतम रिश्तेदार परिवार की वार्षिक आय सीमा20 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- यहयोजना पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे के लिए लागू नहीं होती है।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required for the scheme)
आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- बच्चेका आधार कार्ड।
- माता-पिताका मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) ।
- कैदकी स्थिति में सजा की प्रति।
- यदिमाता-पिता एड्स पीड़ित हैं तो एआरडी केंद्र (ARD Centre) से चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति।
- विकलांगताका प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत से ऊपर)।
- साथीपरिवार का आय प्रमाण पत्र।
- गोदलेने वाले एजेंट का निवास प्रमाण पत्र।
योजना के लिए अन्य आवश्यक सहायक दस्तावेज (Other necessary supporting documents for the scheme)
आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सहायक दस्तावेज आवश्यक हैं:-
- माता-पिताका भामाशाह नंबर (ईआईडी/यूआईडी नंबर)
- माता-पिताके मूल निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/वोटर आईडी कार्ड की प्रति
- आयप्रमाण पत्र (वार्षिक आय20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए)
- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्तमहिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदेश पर्याप्त होगा।
- बच्चेका आधार कार्ड (यूआईडी नंबर)।
- अनाथबच्चों के पालन पोषण का प्रमाण पत्र
- आंगनवाड़ीकेंद्र/स्कूल में अध्ययन का प्रमाण पत्र
टिप्पणी:– ऐसे अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने वाले व्यक्तियों को (जिनके माता-पिता का देहांत हो गया हो या न्यायालय द्वारा मृत्युदंड / आजीवन कारावास दिया गया हो या फिर जिनकी विधवा माता ने विधि विधान के साथ दूसरा विवाह करने के बाद अपनी संतानों को छोड़ दिया हो) सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है।
पालनहार योजना राजस्थान 2022 में ऑनलाइन आवेदन (Apply Online in Palanhar Yojana Rajasthan)
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक नीचे दिए गए सभी बिंदुओं का पालन करें:-
Step 1: इस योजना के तहत आवेदक को सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
Step 2: पीडीएफ फॉर्म (PDF Form) से राजस्थान पालनहार योजना का विजिट करना, जो डाउनलोड हो जाएगा।
Step3: आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन पत्र पर सभी आवश्यक जानकारी जैसे पालनहार का नाम, जन्म तिथि आदि भरनी होगी।
Step 4: इसके बाद आपको अपने सभी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
उसके बाद आवेदन पत्र शहरी जिला अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले संबंधित विकास अधिकारी के पास जमा करना होगा या ई मित्र कियोस्क केंद्र पर जाना होगा।
राजस्थान पालनहार योजना में भुगतान की स्थिति देखने की प्रक्रिया (Process to check payment status in Rajasthan Palanhar Yojana)
Step 1: इस योजना के तहत आवेदक को सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
Step 2: आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर “Apply Online/E-Services” अनुभाग के अंतर्गत “Palanhaar Payment Status” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। जैसा कि नीचे Image में दिखाया गया है:-
Step 3: उपरोक्त लिंक को क्लिक करते ही “Palanhaar Payment Status” की एक Pop-up Window प्रदर्शित होगी। जैसा कि नीचे Image में दिखाया गया है:-
Step 4: अब इस प्रदर्शित Pop-up Window में आपको अपना “Academic Year” सेलेक्ट करना होगा इसके पश्चात 15 अंकों का “Bhamashah Number” or “Application ID” तथा “Captcha Code” डालने के पश्चात “Get Status” के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसा कि नीचे Image में दिखाया गया है:-
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