UP Bal Shramik Vidya Yojana 2024 बालक/किशोर को 1,000 रुपये (12,000 / वर्ष) व बालिका/ किशोरी को 1,200 रुपये प्रति माह (14,400 रुपये)

UP Bal Shramik Vidya Yojana 2024-:बाल श्रमिक विद्या योजना का उद्देश्य 8-18 आयु वर्ग के ऐसे कामकाजी बच्चों/किशोर-किशोरियों द्वारा की जा रही है, आय की क्षतिपूर्ति कर उनका विद्यालय में प्रवेश कराकर निस्तारण सुनिश्चित करना| 8-18 आयु वर्ग के वह कामकाजी बच्चे/किशोर-किशोरी जो की संगठित अथवा असंगठित क्षेत्र में कार्य कर अपने परिवार की आय में वृद्धि में सहयोग कर रहे हैं| इसमें कृषि, गैर कृषि, स्वरोजगार, गृह आधारित प्रतिष्ठान, घरेलू कार्य व किसी प्रकार का भी अन्य श्रम सम्मिलित होगा|
बाल श्रमिक विद्या योजना (BSVY) में 8-18 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे बच्चों को परिभाषित किया गया है, जो कि संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम कर अपनी पारिवारिक आय को पूरा कर रहे है । इसमें कृषि कार्य में मदद, घरेलू मदद एवं श्रम का कोई अन्य रूप शामिल है ।

About UP Bal Shramik Vidya Yojana 2024

राज्य के वह बच्चे जो आर्थिक हालत खराब होने के कारण शर्म से जुड़ जाते हैं ऐसे में यूपी सरकार द्वारा  बाल श्रमिक विद्या योजना 2024 लागू की गई है जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष ₹6000 की अतिरिक्त सहायता उनको प्रदान की जाएगी जिससे कि श्रमिकों के बच्चों को स्वस्थ जीवन या समृद्ध जीवन  जीने में सक्षम बनाएगी।

योगी सरकार का लक्ष्य 2000 बच्चों को इस योजना से जोड़ने का है इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत सभी बालकों को हर महीने₹1000 दिए जाएंगे साथ ही साथ बालिकाओं को ₹1200 दिए जाएंगे योगी सरकार का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को वापस स्कूल लाना है जो आर्थिक तंगी के कारण या किसी और परिस्थिति के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।

बाल  श्रमिक  विद्या  योजना  के  क्रियान्वयन  के  स्तर

बाल श्रमिक विद्या योजना 9 श्रेणियों में निम्नवत् लागू की जायेगी:-

प्रथम श्रेणी सर्वोच्च एवं प्रथम प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाये जो कि ऐसे पात्र परिवारों की श्रेणी में आते है जहाँ पर माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो तथा बच्चे द्वारा दिए जाने वाले कार्य से प्राप्त आय ही परिवार की आय का मुख्य श्रोत हो तथा बच्चा किसी निरीक्षण/सर्वेक्षण के माध्यम से कामकाजी बच्चे के रूप में चिन्हित हुआ हो|
द्वितीय श्रेणी द्वितीय प्राथमिकता उन बच्चों की दी जाये जो कि ऐसे परिवार से आते है जहाँ पिता की मृत्यु हो चुकी हो और वह बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण से कहीं कार्य कर रहा है और बच्चा किसी निरीक्षण/सर्वेक्षण में कामकाजी बच्चे के रूप में चिन्हित हुआ हो|
तृतीय श्रेणी तृतीय प्राथमिकता उन बच्चों की दी जाये कि ऐसे परिवार से आते है जहाँ माता-पिता दोनों स्थायी रूप से दिव्यांग हैं और बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण से कहीं कार्य कर रहा है और बच्चा किसी निरीक्षण/सर्वेक्षण के माध्यम से कामकाजी बच्चे के रूप में चिन्हित हुआ हो।
चतुर्थ श्रेणी चतुर्थ प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाये जो कि ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ माता-पिता असाध्य रोग से ग्रसित हैं और बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण से कहीं कार्य का रहा है और बच्चा किसी निरीक्षण/सर्वेक्षण के माध्यम से कामकाजी बच्चे के रूप में चिन्हित हुआ हो।
पंचम श्रेणी पंचम प्राथमिकता उन बच्चों की दी जाये जो कि ऐसे परिवार से आते है जहाँ पिता स्थायी रूप से दिव्यांग हो और वह बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण से कहीं कार्य कर रहा है और बच्चा किसी निरीक्षण/सर्वेक्षण के माध्यम से कामकाजी बच्चे के रूप में चिन्हित हुआ हो।
षष्टम् श्रेणी छष्ठम प्राथमिकता उन बच्चों की दी जाये जो कि ऐसे परिवार से आते है जहाँ पिता किसी गम्भीर असाध्य रोग से ग्रसित हो और वह बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण से कहीं कार्य कर रहा है और बच्चा किसी निरीक्षण/सर्वेक्षण के माध्यम से कामकाजी बच्चे के रूप में चिन्हित हुआ हो।
सप्तम श्रेणी सप्तम प्राथमिकता उन बच्चों की दी जाये जो कि ऐसे परिवार से आते है जहाँ महिला या माता परिवार की मुखिया हो और बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण से कहीं कार्य कर रहा है और बच्चा किसी निरीक्षण/सर्वेक्षण के माध्यम से कामकाजी बच्चे के रूप में चिन्हित हुआ हो
नोट :- परिवार की मुखिया माता/महिला से तात्पर्य यह होगा कि पति की मृत्यु हो गयी हो /महिला तलाक शुदा हो और बच्चों/परिवार में भरण पोषण की जिम्मेदारी सम्बंधित महिला पर हो।
अष्ठम श्रेणी अष्ठम प्राथमिकता उन बच्चों की दी जाये जो कि ऐसे परिवार से आते है जहाँ माता की मृत्यु हो चुकी हो अथवा माता स्थायी रूप से दिव्यांग हो अथवा माता किसी गम्भीर असाध्य रोग से ग्रसित हो।
नवम श्रेणी नवम प्राथमिकता उन बच्चों की दी जाये जो कि ऐसे परिवार से आते है जो कि भूमिहीन परिवार है और बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण से कहीं कार्य का रहा है | ऐसा बच्चा किसी निरीक्षण/सर्वेक्षण के माध्यम से कामकाजी बच्चे के रूप में चिन्हित हुआ हो

 

Objevctive Of UP Bal Shramik Vidya Yojana 2024

बाल श्रमिक विद्या योजना (BSVY) का उद्देश्य बाल श्रमिकों को स्कूल में उनकी वापसी और शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है|

Features Of Of UP Bal Shramik Vidya Yojana 2024

  • लाभार्थियों का प्रवेश हेतु विद्यालयों का प्रकार:-  योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जायेगा कि लाभार्थी बच्चों/किशोरों को निकटतम सरकारी विद्यालयो में प्रवेशित कराया जाये। यदि एक किलोमीटर की परिधि में ऐसे विद्यालय उपलब्ध न हो तो किसी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में भी प्रवेशित कराया जा सकता है।
  • लाभार्थियों का प्रदेश में संवहन(PORTABILITY):-  यदि लाभार्थी बच्चे/किशोर-किशोरी का परिवार प्रदेश के ही अन्दर किसी अन्य जिले में विस्थापित (MIGRATE) करता है तो योजना का लाभ निरन्तर मिलता रहेगा।
  • शासन स्तर पर:- प्रत्येक छमाही प्रदेश शासन के स्तर पर राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में योजना की समीक्षा प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की जायेगी।
  • कामकाजी बच्चों का लाभार्थी के रूप में अंतिम चयन/आच्छादन सम्बंधित जिलें के सहायक श्रम आयुक्त /श्रम प्रवर्तन अधिकारी की संस्तुति पर क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त द्वारा किया जायेगा।
  • योजना के अन्तर्गत सभी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति का अधिकार क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को होगा।
  • योजना के अन्तर्गत समस्त वित्तीय लाभ/धनराशि लाभार्थी के बैंकखाते में सीधे जमा की जायेगी।
  • परिवार की अर्हता:- ऐसे परिवार जहाँ-
    (I) माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु हो चुकी हो|
    (II) माता या पिता अथवा दोनों स्थाई रूप से विकलांग हो|
    (III) महिला या माता या पिता की मुखिया हो|
    (IV) माता या पिता अथवा दोनों स्थाई किसी गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित हो|
    (V)भूमिहीन परिवार|
  • आर्थिक सहायता के अतिरिक्त अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षाओं से सम्बंधित लाभ उपलब्ध कराने का दायित्व:-
    सम्बंधित जिला पंचायत अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, डूडा, व स्थानीय निकायों के अधिशाषी अधिकारी।
  • अन्य हित लाभ:-  योजना के अंतर्गत पात्र कामकाजी बच्चों/किशोरों उनके परिवारों को योजना में देय आर्थिक लाभों के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जोड़ा जाना है। इनमें निम्न योजनांए भी सम्मिलित होगी।
    (I) विधवा पेंशन
    (II) दिव्यांग पेंशन
    (III) वृद्धावस्था पेंशन
    (IV) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत देय लाभ
    (V) प्रधानमंत्री आवास योजना
    (VI) अटल पेंशन योजना
    (VII) आम आदमी बीमा योजना
    (VIII) विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही प्री-मैट्रिक व पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

Documents Required For UP Bal Shramik Vidya Yojana 2024

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक को आयु 8 से 18 वर्ष होनी चाहिए
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

How To Apply Online For UP Bal Shramik Vidya Yojana

उत्तर प्रदेश में हमारे सभी कामकाजी बच्चे जो बाल श्रमिक विद्या योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:

https://www.bsvy.in/Home/Index#DVFAQ

UP Bal Shramik Vidya Yojana

  • होम पेज पर पहुंचते ही आपको ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प दिया जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।

UP Bal Shramik Vidya Yojana

  • अब आपको यहां पोर्टल पर सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करके पंजीकरण करना होगा।

UP Bal Shramik Vidya Yojana

  • पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने एक आवेदन पत्र खुलेगा, जिसे ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करने होंगे।
  • अंत में, आपको “सबमिट” विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर आपको एक आवेदन रसीद प्राप्त होगी जिसे आपको प्रिंट करना होगा, आदि।

 

 

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