Uttar Pradesh Sponsorship Yojana 2024:उत्तर प्रदेश स्पॉन्सरशिप योजना(4,000 रुपये की वित्तीय सहायता)

Uttar Pradesh Sponsorship Yojana:- 

यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए अच्छी खबर है: उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। प्रदेश को प्रति माह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। सरकार द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम यूपी के बच्चों और छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करता है।

यह कार्यक्रम न केवल यूपी में बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है बल्कि शैक्षणिक और वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। यह कार्यक्रम उन सभी बच्चों को भी लाभान्वित करता है जो गरीबी में रहते हैं और उनका समर्थन करने वाला कोई नहीं है। सरकार द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम यूपीएस बच्चों के लिए बहुत उपयोगी और फायदेमंद होगा।

What Is Uttar Pradesh Sponsorship Yojana?

उत्तर प्रदेश स्पॉन्सरशिप योजना उत्तर प्रदेश में जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा और पालन-पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यूपी सरकार द्वारा शुरू किया गया एक सरकारी कार्यक्रम है। इस सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत 1 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को लाभ दिया जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के तहत चाइल्ड बेनिफिट के तहत हर महीने 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस राशि का उपयोग बच्चे की शिक्षा और पालन-पोषण के लिए किया जा सकता है। बाल सहायता राशि सीधे लाभार्थी बच्चे के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

Uttar Pradesh Sponsorship Yojana(Highlights)

Scheme Name Sponsorship Yojana
State Uttar Pradesh (U.P.)
Article Name Sponsorship Yojana 2024
Article Category Sarkari Yojana
Scheme Benefit Amount ₹4,000 Per Months

 

Uttar Pradesh Sponsorship Yojana(Benefits)

हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रायोजन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष तक के पात्र बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि वह अपने जीवन और अपनी शिक्षा को बेहतर बना सके।

Uttar Pradesh Sponsorship Yojana(Eligibility)

  • जिन बच्चों के पिता की मृत्यु हो गई है, जिनकी मां का तलाक हो गया है या परिवार ने उन्हें छोड़ दिया है, वे इस फैसले से लाभान्वित हो सकते हैं।
  • प्रायोजन उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक गंभीर/जीवन-घातक बीमारी से पीड़ित है।
  • वे बच्चे जो बेघर, वंचित या विस्थापित परिवारों में रह रहे हैं
  • इस व्यवस्था से ऐसे बच्चों को लाभ मिलेगा जो कानून के उल्लंघन में आते हैं।
  • बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति से बचाए गए बच्चे भी इस प्रायोजन कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकते हैं।
  • प्रायोजन कार्यक्रम का लाभ उन सभी बच्चों को मिलता है जो प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं, विकलांग हो गए हैं, लापता हो गए हैं या घर से भाग गए हैं।
  • इस कार्यक्रम में वे बच्चे भी शामिल हैं जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक जेल में है, साथ ही एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चे भी शामिल हैं।
  • जिन बच्चों के माता-पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं, उन्हें भी इस प्रायोजन से लाभ होता है।
  • सहायता और पुनर्वास की आवश्यकता वाले बच्चों को भी इस कार्यक्रम से लाभ मिलता है।
  • जो बच्चे फुटपाथ पर रहते हैं, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या शोषण का शिकार होते हैं उन्हें भी इस कल्याण योजना से लाभ मिलता है।

Uttar Pradesh Sponsorship Yojana(Total Income Of Parents)

इस सहायता प्रणाली के लिए आवेदन करते समय आय सीमा लागू होती है। यदि आप गांव से हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी वार्षिक आय 72,000 रुपये तक है और यदि आप शहर से हैं और शहरी क्षेत्रों में आपकी वार्षिक आय 96,000 रुपये तक है ( यदि माता-पिता या अभिभावक दोनों मर चुके हैं, तो पारिवारिक आय)। सीमा नियम लागू होते हैं. अन्यथा, आप इस फंडिंग कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Uttar Pradesh Sponsorship Yojana(Document)

  • आधार कार्ड,
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • आय प्रमाण-पत्र,
  • आयु प्रमाण-पत्र,
  • अभिभावक का मृत्यु प्रमाण-पत्र
  • शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण-पत्र
  • मोबाईल नंबर
  • हस्ताक्षर

Uttar Pradesh Sponsorship Yojana(How To Apply)

  • प्रायोजन कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए, पहले अपने जिला बाल कल्याण विभाग या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।
  • वहां जाएं और प्रायोजन आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  • अब इस आवेदन पत्र को सही ढंग से भरें।
  • फिर आप इस फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • अब इस आवेदन पत्र को अपने बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
  • फिर आपको अधिकारी से आवेदन पत्र की प्राप्ति की पुष्टि प्राप्त होगी।
  • जिसे आप सुरक्षित रखेंगे.

उत्तर प्रदेश स्पॉन्सरशिप योजना(Conclusion)

आज के लेख में, हमने प्रायोजन कार्यक्रम के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताया है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले उम्मीदवार जो पात्र हैं और इस वित्तीय सहायता कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहते हैं, उपरोक्त चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं।

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