Bihar Viklang Vivah Yojana:- बिहार सरकार गरीबों और आम लोगों के लिए कार्यक्रम चलाती रहती है. ऐसा ही एक कार्यक्रम प्रदेश के दिव्यांग बेटे-बेटियों की मदद के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना है। बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से सरकार राज्य के दिव्यांग बेटे-बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम से राज्य के 40% दिव्यांग लड़के-लड़कियों को लाभ मिलेगा।
अगर आप भी बिहार के दिव्यांग नागरिक हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज इस लेख में हम आपको बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान कर रहे हैं जैसे: उदाहरण के लिए, बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है, इसके उद्देश्य, लाभ और विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि।
What Is Bihar Viklang Vivah Yojana?
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। विकलांग नागरिकों के विवाह को औपचारिक रूप देने के लिए बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत, बिहार सरकार राज्य के सभी समुदायों के विकलांग पुरुषों और महिलाओं के विवाह के लिए 100,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य सरकार दिव्यांग लोगों को शादी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आपको वित्तीय सहायता के रूप में 100,000 रुपये की राशि भी प्राप्त होगी। विवाह सहायता राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा।
Bihar Viklang Vivah Yojana(Details)
योजना का नाम | Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा |
योजना की घोषणा | वर्ष 2016 में |
लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग लड़का, लड़की |
उद्देश्य | शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
विभाग | समाज कल्याण विभाग बिहार |
प्रोत्साहन राशि | 1 लाख रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
Bihar Viklang Vivah Yojana(Objectives)
हम सभी विकलांग लोगों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों से अवगत हैं। इसके अलावा, विकलांग नागरिकों के विवाह में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि विकलांग लोगों का विवाह आर्थिक कारणों से असंभव होता है। इस पृष्ठभूमि में, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने योजना के तहत दिव्यांग नागरिकों के विवाह के लिए 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की। वित्तीय सहायता के माध्यम से अन्य विकलांग नागरिकों को विकलांग लड़के-लड़कियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। केवल 40% से अधिक विकलांगता वाले लोग ही इस राज्य सरकार विनियमन से लाभ उठा सकते हैं।
Bihar Viklang Vivah Yojana(Features&Benefits)
- बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना विभिन्न विकलांग लोगों को विवाह प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- बिहार सरकार राज्य के दिव्यांग लड़के-लड़कियों को शादी के लिए 100,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है.
- इस राशि से विकलांग नागरिक विवाह कर सकते हैं।
- इस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
- विकलांग जोड़े दो साल के भीतर इस कार्यक्रम से वित्त पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- बिहार दिव्यांगजन प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान किया जाएगा।
- इस व्यवस्था का लाभ उठाकर प्रदेश के दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बनते हैं।
Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana(Eligibility)
- बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को बिहार का होना चाहिए।
- आवेदक विकलांग होना चाहिए।
- आप इस कार्यक्रम के लिए केवल तभी पात्र हैं यदि आप कम से कम 40% विकलांग हैं।
- एक विकलांग नागरिक के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए।
- यदि दोनों पति-पत्नी विकलांग हैं तो यह जरूरी है कि दोनों का संयुक्त खाता हो।
- आवेदक को राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य विवाह योजना के तहत कोई लाभ नहीं लेना चाहिए।
- बिहार-दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पुनर्विवाह अर्थात पुनर्विवाह के लिए कोई लाभ नहीं दिया जाता है। घंटा। दूसरी और तीसरी शादी की अनुमति है।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना(Document)
- पति-पत्नी का आधार कार्ड
- ज्वाइंट बैंक अकाउंट की पासबुक
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आयु या जन्म प्रमाण पत्र
- सरकारी अस्पताल के चिकित्सा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
- शादी का निमंत्रण कार्ड
- शादी के वक्त दंपत्ति की फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana(How To Apply)
- बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जाना होगा।
- वहां पहुंचने के बाद आपको इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए एक आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेज इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
- फिर आपको यह आवेदन अपने स्थानीय सामाजिक सुरक्षा कार्यालय को भेजना होगा।
- फिर आपके अनुरोध की जाँच की जाएगी.
- आपका आवेदन स्वीकृत होने और आपके आवेदन में सब कुछ सही होने के बाद बिहार सरकार आपके खाते में वित्तीय सहायता राशि ट्रांसफर कर देगी।
- इस प्रकार आपको बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम से लाभ होगा।
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